बूंदी. जिले में नए साल के अवसर पर अन्य धार्मिक आयोजन के समय क्षेत्र विशेष में लागू धारा 144, कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी गाइडलाइनों और दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी. जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश पर 31 दिसंबर को नगर परिषद बूंदी की नगरीय सीमा में नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 के सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
इसके अलावा बाजार रात्रि में 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बूंदी में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष सर्तकता बरते हुए आए हैं. टीमों को नियुक्त किया गया है और सेक्टरों को बांट दिया गया है. जहां हर वर्ष इस तरह की गतिविधियां होती हैं. वहां निरीक्षण करेगी और गाइडलाइन की पालना करवाएगी.
उपखंड अधिकारी कैलाश चंद गुर्जर ने संप्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों की बैठक लेकर आगामी 2 और 4 जनवरी को आयोजित धार्मिक आयोजन के दौरान आवागमन की व्यवस्था से अवगत करवाया गया है. उन्होंने बताया कि मीरा साहब की दरगाह, मानधाता बालाजी और टाइगर हिल को जाने वाला सीसी रोड बंद रहेगा.
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इसके अलावा आने-जाने की व्यवस्था मीरा साहब को जाने वाले कच्चे रास्ते और मानधाता बालाजी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर अलग-अलग रहेगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान एक बार में 5 व्यक्तियों को ही बाबा दूल्हेशाह की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह और मानधाता बालाजी के जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी.