ETV Bharat / state

बूंदी कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के दिये निर्देश

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूंदी जिला कलेक्टर ने सभी व्यापारियों, धार्मिक गुरुओं से सहयोग की अपील की है. धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जबकि बूंदी जिले में हर रविवार को बाजारों का साप्ताहिक अवकाश रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं. बता दे की बूंदी में दूसरी लहर में कुछ ही दिनों में 300 से अधिक एक्टिव के हो गए हैं.

corona guideline,  bundi news
बूंदी कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के दिये निर्देश
author img

By

Published : Apr 16, 2021, 5:53 PM IST

बूंदी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूंदी जिला कलेक्टर ने सभी व्यापारियों, धार्मिक गुरुओं से सहयोग की अपील की है. धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जबकि बूंदी जिले में हर रविवार को बाजारों का साप्ताहिक अवकाश रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं. बता दे की बूंदी में दूसरी लहर में कुछ ही दिनों में 300 से अधिक एक्टिव के हो गए हैं. जिले में कोरोना का आंकड़ा 4 हजार के करीब पहुंच गया है.

पढ़ें: बाड़मेर में वार्ड-टू-वार्ड लगाए जा रहे टीकाकरण कैंप, लोगों में दिखा उत्साह

बूंदी में हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. वही मैरिज हॉल को भी यहां पर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आमजन से अपील है कि पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक-दूसरे का सहयोग करें. बूंदी कलेक्टर ने नई गाइडलाइन की पालना के लिए व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की. नई गाइडलाइन के अनुसार बूंदी जिले में शाम 6 बजे से सुबह 5 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. रविवार के दिन बूंदी शहर का मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा. जिले में सभी अरबन एरिया और बड़े कस्बों में गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए बाजार पूरी तरह बंद रखे जाएंगे.

कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के दिये निर्देश

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में धर्म गुरुओं एवं प्रतिनिधियों की बैठक हुई. 16 से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान जिले में सभी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जाये.

मैरिज संचालकों को करनी होगी गाइडलाइन की पालना

जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मैरिज संचालको की बैठक की और उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिये. निजी आयोजन और विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. यह दिशा-निर्देश 16 अप्रैल से 31 मई तक प्रभावी रहेंगे. विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना जरूरी होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. ‘नो मास्क नो एंट्री’ की सख्ती से पालना करनी होगी.

बूंदी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बूंदी जिला कलेक्टर ने सभी व्यापारियों, धार्मिक गुरुओं से सहयोग की अपील की है. धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जबकि बूंदी जिले में हर रविवार को बाजारों का साप्ताहिक अवकाश रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं. बता दे की बूंदी में दूसरी लहर में कुछ ही दिनों में 300 से अधिक एक्टिव के हो गए हैं. जिले में कोरोना का आंकड़ा 4 हजार के करीब पहुंच गया है.

पढ़ें: बाड़मेर में वार्ड-टू-वार्ड लगाए जा रहे टीकाकरण कैंप, लोगों में दिखा उत्साह

बूंदी में हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. वही मैरिज हॉल को भी यहां पर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आमजन से अपील है कि पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक-दूसरे का सहयोग करें. बूंदी कलेक्टर ने नई गाइडलाइन की पालना के लिए व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की. नई गाइडलाइन के अनुसार बूंदी जिले में शाम 6 बजे से सुबह 5 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा. रविवार के दिन बूंदी शहर का मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा. जिले में सभी अरबन एरिया और बड़े कस्बों में गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए बाजार पूरी तरह बंद रखे जाएंगे.

कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के दिये निर्देश

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में धर्म गुरुओं एवं प्रतिनिधियों की बैठक हुई. 16 से 30 अप्रैल की अवधि के दौरान जिले में सभी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जाये.

मैरिज संचालकों को करनी होगी गाइडलाइन की पालना

जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मैरिज संचालको की बैठक की और उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिये. निजी आयोजन और विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. यह दिशा-निर्देश 16 अप्रैल से 31 मई तक प्रभावी रहेंगे. विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना जरूरी होगा. उन्होंने निर्देश दिए कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. ‘नो मास्क नो एंट्री’ की सख्ती से पालना करनी होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.