ETV Bharat / state

भीलवाड़ा : तलाकशुदा पत्नी से बलात्कार के आरोपी पूर्व पति को 10 साल की जेल

पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोमवार को तलाकशुदा पत्नी से बलात्कार करने के आरोपी पूर्व पति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

Court sentenced to rape accusedrape accused husband sentenced
रेप आरोपी को 10 साल की सजा...
author img

By

Published : Jan 4, 2021, 9:17 PM IST

भीलवाड़ा. पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोमवार को तलाकशुदा पत्नी से बलात्कार करने के आरोपी पूर्व पति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी पूर्व पति ने तलाकशुदा पत्नी से दोबारा शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था. न्यायालय ने 9 गवाह और 18 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पूर्व पति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा...

पढ़ें: बाड़मेर: नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर जोधपुर ले जाया गया, डॉक्टरों ने किया गर्भपात का खुलासा...जांच में जुटी पुलिस

पोस्को कोर्ट संख्या 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 30 दिसंबर 2015 को हनुमान नगर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसकी शादी 16 फरवरी 2010 को आरोपी पूरन सिंह से हुई थी. जिसके बाद उनके एक पुत्री भी हुई. उसका पति विदेश काम करने चला गया.

पढ़ें: अजमेरः शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज

इसके बाद पीड़िता को उसके जेठ ने घर से बाहर निकाल दिया. सामाजिक स्तर पर उसका तलाक करा दिया गया. उसने एक अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया. इसके कुछ महीनों बाद पूरन सिंह मीणा वापस लौटा और उसने वापस शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया. इस पर आज न्यायालय ने 9 गवाह और 18 दस्तावेज के आधार पर आरोपी पूरन सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

भीलवाड़ा. पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोमवार को तलाकशुदा पत्नी से बलात्कार करने के आरोपी पूर्व पति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी पूर्व पति ने तलाकशुदा पत्नी से दोबारा शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था. न्यायालय ने 9 गवाह और 18 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पूर्व पति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा...

पढ़ें: बाड़मेर: नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर जोधपुर ले जाया गया, डॉक्टरों ने किया गर्भपात का खुलासा...जांच में जुटी पुलिस

पोस्को कोर्ट संख्या 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि 30 दिसंबर 2015 को हनुमान नगर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसकी शादी 16 फरवरी 2010 को आरोपी पूरन सिंह से हुई थी. जिसके बाद उनके एक पुत्री भी हुई. उसका पति विदेश काम करने चला गया.

पढ़ें: अजमेरः शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज

इसके बाद पीड़िता को उसके जेठ ने घर से बाहर निकाल दिया. सामाजिक स्तर पर उसका तलाक करा दिया गया. उसने एक अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया. इसके कुछ महीनों बाद पूरन सिंह मीणा वापस लौटा और उसने वापस शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया. इस पर आज न्यायालय ने 9 गवाह और 18 दस्तावेज के आधार पर आरोपी पूरन सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.