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भीलवाड़ाः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

भीलवाड़ा जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड के आदेश भी पारित किए.

दुष्कर्म के आरोपी को सजा, Accused of rape accused
दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Mar 4, 2020, 6:50 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी युवक मुकेश प्रजापत को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड के आदेश भी पारित किए.

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

बता दें कि दोषी युवक मुकेश प्रजापत ने 9 माह पूर्व मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 26 जून 2019 को मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः भीलवाड़ा में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित, 700 बेरोजगार युवाओं को बुलाया

रिपोर्ट में बताया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई युवक बार-बार कॉल करके परेशान कर रहा है और वही युवक उसे बहला-फुसलाकर घर से ले गया. इस पर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र से पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी मुकेश प्रजापत को गिरफ्तार किया.

पढ़ेंः टली के जिस टूरिस्ट ग्रुप में कोराना मरीज मिला, वो जोधपुर भी एक दिन रुका, होटल का फ्लोर सीज

इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किए गए. जिसमें बुधवार को तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने आरोपी मुकेश प्रजापत को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 10 हजार रुपये के अर्थ दंड के आदेश भी पारित किए.

भीलवाड़ा. जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी युवक मुकेश प्रजापत को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड के आदेश भी पारित किए.

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

बता दें कि दोषी युवक मुकेश प्रजापत ने 9 माह पूर्व मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 26 जून 2019 को मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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रिपोर्ट में बताया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई युवक बार-बार कॉल करके परेशान कर रहा है और वही युवक उसे बहला-फुसलाकर घर से ले गया. इस पर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र से पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी मुकेश प्रजापत को गिरफ्तार किया.

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इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किए गए. जिसमें बुधवार को तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने आरोपी मुकेश प्रजापत को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 10 हजार रुपये के अर्थ दंड के आदेश भी पारित किए.

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