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बाड़मेर: वैध परमिशन के बिना जिले में प्रवेश करने पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

कोरोना संक्रमित होते हुए बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने बताया कि आरोपी ओमा राम जाट ने बिना वैध परमिशन के जिले की सीमा में प्रवेश किया.

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Published : Apr 27, 2020, 10:27 AM IST

Updated : May 25, 2020, 9:08 AM IST

FIR in Barmer, बालोतरा बाड़मेर न्यूज़
बाड़मेर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

बालोतरा (बाड़मेर). कोरोना संक्रमित होते हुए बिना किसी वैध परमिशन के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी गवालनाडा का रहने वाला है और उसके खिलाफ कल्याणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है.

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बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिले में लाॅकडाउन और धारा-144 लागू है. बिना अनुमति के जिले में प्रवेश और बाहर जाने पर पाबंदी है. इसके बावजूद आरोपी ओमा राम जाट ने बिना वैध परमिशन के कोरोना संक्रमित होते हुए अपने पैतृक निवास गवालनाडा आने के लिए जिले की सीमा में प्रवेश किया.

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आरोपी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 271 के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.

बालोतरा (बाड़मेर). कोरोना संक्रमित होते हुए बिना किसी वैध परमिशन के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी गवालनाडा का रहने वाला है और उसके खिलाफ कल्याणपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है.

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बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिले में लाॅकडाउन और धारा-144 लागू है. बिना अनुमति के जिले में प्रवेश और बाहर जाने पर पाबंदी है. इसके बावजूद आरोपी ओमा राम जाट ने बिना वैध परमिशन के कोरोना संक्रमित होते हुए अपने पैतृक निवास गवालनाडा आने के लिए जिले की सीमा में प्रवेश किया.

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आरोपी के खिलाफ कल्याणपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 271 के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.

Last Updated : May 25, 2020, 9:08 AM IST
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