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बाड़मेर: जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, 3 मिलावटखोरों पर लगाया 1.75 लाख रुपये का जुर्माना

आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की मिल रही शिकायतों के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश विश्नोई इन दिनों मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. इस कड़ी में बुधवार को मजिस्ट्रेट ने तीन अलग जगह कार्रवाई करते हुए 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

मिलावटखोरों पर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, Action of District Magistrate on adulterants
मिलावटखोरों पर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई
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Published : Sep 23, 2020, 12:52 PM IST

बाड़मेर. जिले में इन-दिनों जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश विश्नोई मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इस कड़ी में मजिस्ट्रेट द्वारा तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

दअरसल, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णय अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है.

मिलावटखोरों पर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई

न्याय निर्णय अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यू महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामुन का नमूना लिया गया. बाद में उसे जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था.

प्रयोगशाला जांच के तहत उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया गया. जिस पर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा गया. जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया.

न्यायालय में अधिवक्ता सहित उपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस और विधिसम्मत नहीं पाया गया. जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया.

पढ़ेंः सांसद दीया कुमारी ने विपक्ष पर लगाया किसानों को बरगलाने का आरोप

उन्होंने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने और संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है. बता दें कि मैसर्स न्यू महादेव स्वीट होम बायतु के विरुद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है. इसी तरह तरुण एजेंसी पर लोकल पेय पदार्थों का उपयोग करने पर 50 हजार रुपये और रोहित बेकरी में ब्रेड और गलत लेबल अंकित होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

बाड़मेर. जिले में इन-दिनों जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश विश्नोई मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इस कड़ी में मजिस्ट्रेट द्वारा तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

दअरसल, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मिलावटी मिठाई विक्रय करने के संबंध में मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम बायतु के विरूद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णय अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है.

मिलावटखोरों पर जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई

न्याय निर्णय अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अन्तर्गत अप्राथी फर्म मैसर्स न्यू महादेव स्वीट होम बायतु पर 11 अगस्त 2019 को निरीक्षण के दौरान मिलावटी मिठाई के शक पर गुलाब जामुन का नमूना लिया गया. बाद में उसे जांच के लिए खाद्य विश्लेष्क खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था.

प्रयोगशाला जांच के तहत उक्त नमूने को असुरक्षित खाद्य पाया गया. जिस पर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पश्चात पुनः जांच के लिए निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भेजा गया. जिसमें उक्त नमूना अवमानक बताया गया.

न्यायालय में अधिवक्ता सहित उपस्थित अप्रार्थी का जवाब ठोस और विधिसम्मत नहीं पाया गया. जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने अप्राथी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 प्रमाणित होने पर 1 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया.

पढ़ेंः सांसद दीया कुमारी ने विपक्ष पर लगाया किसानों को बरगलाने का आरोप

उन्होंने उक्त जुर्माना राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट सीएमएचओ बाड़मेर के नाम पेश करने और संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है. बता दें कि मैसर्स न्यू महादेव स्वीट होम बायतु के विरुद्ध दर्ज परिवाद में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने उक्त फर्म पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है. इसी तरह तरुण एजेंसी पर लोकल पेय पदार्थों का उपयोग करने पर 50 हजार रुपये और रोहित बेकरी में ब्रेड और गलत लेबल अंकित होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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