उदयपुर. जिला की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई (POCSO court judgement in minor rape case in Udaipur) है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. रेप का यह माला 28, जून 2020 का है. तब नाबालिग की उम्र 15 साल थी और वह कक्षा 10 में पढ़ रही थी.
रिपोर्ट के मुताबकि, आरोपी ने नाबालिग को होटल में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग के साथ दोस्ती की थी. पीड़िता की मां ने इस मामले में दीपक के माता-पिता और उसके बहनों पर भी आरोप लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दीपक जोशी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दीपक पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
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