उदयपुर. जिले में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर सजा (Rape with minor in Udaipur) सुनाई है. उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पुराने एक मामले पर सुनवाई करते हुए नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है.
पढ़ें. FB पर फर्जी ID बना आरोपी ने लड़की से दोस्ती कर किया दुष्कर्म...जांच में जुटी पुलिस
जानकारी के अनुसार उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में 2019 में एक नाबालिक लड़की स्कूल में पढ़ती थी. उसी स्कूल में आरोपी भी पढ़ता था. एक दिन आरोपी ने लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं फरवरी 2019 में अचानक पीड़िता का पेट दर्द करने लगा. जांच के लिए जब उसे अस्पताल लाया गया तो पता चला कि वह गर्भवती है. उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई. मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. उस समय आरोपी नाबालिग था लेकिन 3 साल के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.