उदयपुर. लेक सिटी उदयपुर में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने अगस्त और सितंबर महीने में होने वाले विभिन्न त्योहारों के मौके पर समस्त सार्वजनिक कार्यक्रम जुलूस और शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है.
कलेक्टर ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले दो महीनों में होने वाले सभी धार्मिक त्योहारों और अन्य समुदायों की ओर से आयोजित होने वाले सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. उदयपुर कलेक्टर ने बताया कि यह फैसला लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है.
कलेक्टर ने अपने आदेश में आम जनता से इन फैसलों को मानने की अपील की है. साथ ही ऐसा नहीं करने पर निषेधाज्ञा की अवहेलना का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 धारा 259 270 के तहत कार्रवाई और मुकदमा चलाने की भी बात कही है.
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बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में जिलों के शहर में जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन अगले 2 महीनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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उदयपुर में 'सुपर स्प्रेडर' को 24 अगस्त से पहले कोरोना की जांच कराना अनिवार्य : जिला कलेक्टर
उदयपुर में काम करने वाले नाई, धोबी, सब्जी वाले और अन्य पब्लिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अब 24 अगस्त से पहले अपनी कोरोना जांच करवानी होगी. ऐसा नहीं करने पर उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाएगा. यह कहना है उदयपुर के जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा का, जिन्होंने मंगलवार को आपात बैठक में यह फैसला लिया.