उदयपुर. जिले में सोमवार को आई कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट में 709 कोरोना संक्रमित व्यक्ति सामने आए. पिछले 15 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है. चिकित्सा विभाग की जांच रिपोर्ट में आए एकाएक मामलों से जहां जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग चिंता बढ़ा दी. अब तक उदयपुर में 17748 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन भी एहतियात के तौर पर विशेष कदम उठा रहा है.
जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने की अपील की जा रही है. सोमवार को जिला कलक्टर चेतन देवड़ा एक अलग ही अंदाज में नजर आए. सड़क पर हाथ में मास्क लिए पैदल चलते हुए कलेक्टर देवड़ा ने राहगीरों को अपने हाथों से मास्क पहनाए और कोरोना गाइड लाइन की पालना करने की अपील की. मास्क वितरण कार्यक्रम कलेक्ट्री से निकलकर शहर के डेलीगेट धान मंडी की गलियों से गुजरते हुए रास्ते में जो भी बिना मास्क पहने हुए नजर आया कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजीव पचार भी मौजूद रहे. आपको बता दें कि पिछले सप्ताह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही अभी भी कम नहीं हो रही.
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जिला कलेक्टर ने की दुकानें सीज
मास्क मार्च के दौरान कलक्टर देवड़ा धानमंडी के लखारों का चौक बाजार में पहुंचे तो वहां रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आई. इस पर कलक्टर ने दुकान के अंदर जाकर हालात देखे तो वहां राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही थी. खुद दुकानदार भी मास्क नहीं पहने हुए थे. इस पर कलक्टर ने दुकान को सीज करने के निर्देश दिए. इस दौरान एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा भी उनके साथ रहे.
कलक्टर के निर्देश पर तहसीलदार गिर्वा युवराज कौशिक ने अपनी टीम के साथ लखारों का चौक बाजार में रेडीमेड कपड़ों की चार दुकानों को कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने पर सीज किया. टीम द्वारा मौके की विडियोग्राफी करवाते हुए अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर चालान भी बनाए गए. धानमंडी थानाधिकारी लक्ष्मण विश्नोई ने दुकानदारों से सहयोग की अपील की.
उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अशोक कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है.