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नागौर: ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला, सरपंचों को बताएं जाएंगे उनके कर्तव्य और अधिकार - Nagaur News

नागौर में मादक पदार्थों की तस्करी के करीब तीन साल पुराने मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- 1 ADJ नागौर ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दो आरोपियों को 14-14 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया. हालांकि, एक आरोपी को बरी कर दिया गया है.

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ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Published : Feb 9, 2021, 11:30 AM IST

नागौर. न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- एक के न्यायाधीश प्रशांन्त शर्मा ने पाचौड़ी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में तीन साल पुराने मामले में 38 प्लास्टिक के बोरे में 14 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ दो किलो 410 ग्राम अफीम बरामद की गई थी. इस मामले में आरोपी सोहनलाल और रामनारायण को दोष सिद्ध करते हुए 14 साल का कठोर कारावास के साथ दंडित भी किया है.

ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि 29 जनवरी 2017 को पाचौड़ी थाना पुलिस ने करणू रोड पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर सोलर ऊर्जा की प्लेटे के नीचे 38 प्लास्टिक के बोरा में 14 क्विंटल डोडा पोस्त के साथ ट्रक की तलाशी मे 2 किलो 410 ग्राम अफीम बरामद हुई. पाचौड़ी थाना पुलिस ने सोहन लाल और रामनारायण को NDPS में 8/15, 8/18 में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच मे डोडा पोस्त सप्लाई विरेन्द्र को होने थी पुलिस ने चार्जशीट में नाम जोड़ दिया. ट्रायल में 22 गवाह 38 साक्ष्य अटिकल्स पेश किए गए, एक आरोपी वीरेन्द्र को बरी कर दिया है.

यह भी पढ़ें: मकराना में भी किसान सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेसी नेता तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे

सरपंचों को बताएं जाएंगे उनके कर्तव्य और अधिकार

नागौर की कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन प्रधान सविता चौधरी की अध्यक्षता में किया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान एक कर्मचारी ने कहा कि पंचायती राज में जनप्रतिनिधि निरक्षर होने पर हमें काफी समस्याएं होती हैं. उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि क्या लिखना है या कहां पर हस्ताक्षर करना है. हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि न्यूनतम 8वीं पास तो होना ही चाहिए.

यह भी पढ़ें: किसानों के समर्थन में राहुल गांधी का 12-13 फरवरी को राजस्थान दौरा...हनुमानगढ़ गंगानगर और नागौर में कर सकते हैं किसान सम्मेलन

प्रधान सविता चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण में कई तरह की जानकारी दी गईं. इसमें सभी नियमों और कानूनों के बारे में समझाया गया. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग देंगे. शिविर के आरंभ होने के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान ने राज्य सरकार की और से आयोजित कराई जा रही कार्यशाला के बारे में बताते हुए शिविर के उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी दी.

सरपंचों को बताएं जाएंगे उनके कर्तव्य और अधिकार

उन्होंने मौजूद संभागियों को पूरे समय शिविर में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण लेने की अपील की और उसके बाद सीखी गई जानकारियों का प्रयोग अपनी ग्राम पंचायत में कर गांव के लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया. इस अवसर पर विकास अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने सम्भागियों से प्रक्षिक्षण का लाभ पूर्ण मनोयोग से लेने के साथ कार्यशाला का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया. इस दौरान दक्ष प्रशिक्षक नानकराम सेवदा, ओमप्रकाश प्रजापत, भागीरथ राम, विजय सिंह, सुशीला चौहान आदि ने भी अपने उद्बोधन के जरिए सरपंचों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया.

नागौर. न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- एक के न्यायाधीश प्रशांन्त शर्मा ने पाचौड़ी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में तीन साल पुराने मामले में 38 प्लास्टिक के बोरे में 14 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ दो किलो 410 ग्राम अफीम बरामद की गई थी. इस मामले में आरोपी सोहनलाल और रामनारायण को दोष सिद्ध करते हुए 14 साल का कठोर कारावास के साथ दंडित भी किया है.

ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि 29 जनवरी 2017 को पाचौड़ी थाना पुलिस ने करणू रोड पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर सोलर ऊर्जा की प्लेटे के नीचे 38 प्लास्टिक के बोरा में 14 क्विंटल डोडा पोस्त के साथ ट्रक की तलाशी मे 2 किलो 410 ग्राम अफीम बरामद हुई. पाचौड़ी थाना पुलिस ने सोहन लाल और रामनारायण को NDPS में 8/15, 8/18 में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जांच मे डोडा पोस्त सप्लाई विरेन्द्र को होने थी पुलिस ने चार्जशीट में नाम जोड़ दिया. ट्रायल में 22 गवाह 38 साक्ष्य अटिकल्स पेश किए गए, एक आरोपी वीरेन्द्र को बरी कर दिया है.

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सरपंचों को बताएं जाएंगे उनके कर्तव्य और अधिकार

नागौर की कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन प्रधान सविता चौधरी की अध्यक्षता में किया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान एक कर्मचारी ने कहा कि पंचायती राज में जनप्रतिनिधि निरक्षर होने पर हमें काफी समस्याएं होती हैं. उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि क्या लिखना है या कहां पर हस्ताक्षर करना है. हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि न्यूनतम 8वीं पास तो होना ही चाहिए.

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प्रधान सविता चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण में कई तरह की जानकारी दी गईं. इसमें सभी नियमों और कानूनों के बारे में समझाया गया. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग देंगे. शिविर के आरंभ होने के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधान ने राज्य सरकार की और से आयोजित कराई जा रही कार्यशाला के बारे में बताते हुए शिविर के उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी दी.

सरपंचों को बताएं जाएंगे उनके कर्तव्य और अधिकार

उन्होंने मौजूद संभागियों को पूरे समय शिविर में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण लेने की अपील की और उसके बाद सीखी गई जानकारियों का प्रयोग अपनी ग्राम पंचायत में कर गांव के लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया. इस अवसर पर विकास अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने सम्भागियों से प्रक्षिक्षण का लाभ पूर्ण मनोयोग से लेने के साथ कार्यशाला का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया. इस दौरान दक्ष प्रशिक्षक नानकराम सेवदा, ओमप्रकाश प्रजापत, भागीरथ राम, विजय सिंह, सुशीला चौहान आदि ने भी अपने उद्बोधन के जरिए सरपंचों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया.

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