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बारां कलेक्टर घूसकांड: निलंबित IAS अधिकारी राव और उनके पीए महावीर नागर ने वॉइस सैम्पल देने से किया इनकार - कोटा एसीबी

पूर्व बारां कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर ने भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान अपने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है. एसीबी अधिकारियों ने जांच के लिए दोनों के वॉइस सैंपल लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें दोनों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया.

Inder Singh Rao voice sample, Indra Singh Rao court appearance
बारां कलेक्टर घूसकांड
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Published : Jan 11, 2021, 4:01 PM IST

कोटा. बारां जिले में हुए कलेक्टर घूस कांड मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी और बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव और पीए महावीर नागर को सोमवार को पीसीपीएनडीटी कोर्ट में पेश किया गया. एसीबी के अधिकारियों ने निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव के वॉइस सैम्पल के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें उनके साथ ही पीए महावीर नागर की भी वॉइस सैम्पल लेनी थी, ताकि उसकी जांच हो सके.

IAS अधिकारी राव और उनके पीए महावीर नागर ने वॉइस सैम्पल देने से किया इनकार

उन दोनों के बीच जो बात हुई है. उसके इंटरसेप्ट एसीबी के अधिकारियों के पास हैं. ऐसे में इसकी पुष्टि के लिए यह अर्जी लगाई गई थी. कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायालय में वॉइस सैंपल देने के लिए निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और बारां कलेक्टर रहते हुए उनके पीए रहे महावीर नगर से पूछा, लेकिन दोनों ने ही इंकार कर दिया.

एसीबी के निरीक्षक रमेश आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों के मना करने के बाद उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता. ऐसे में अब आगामी कार्रवाई एसीबी अपनी जारी रखेगी. एसीबी के तरफ से इमरान और बबलेश कोर्ट में मौजूद रहे.

पढ़ें- तबादले नहीं होने से गुस्साए वरिष्ठ शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री डोटासरा पर लगाए भेदभाव के आरोप

इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर नागर के न्यायाधीश के सामने कोई सैंपल देने से इनकार करने के बाद बैरंग ही लौट गई. दोनों के नमूने नहीं हो पाए हैं.

एसीबी के पास इंद्र सिंह राव और उनके पीए के बीच फोन कॉल की रिकॉर्डिंग

निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर की रिश्वत के मामले में कई बार फोन पर बात हुई है. जिनका पूरा इंटरसेप्शन एसीबी के पास है. इस इंटरसेप्शन में उन्हीं की वॉइस है, इसकी पुष्टि करने के लिए एसीबी आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर के वॉइस सैंपल लेकर उनकी एफएसएल जांच करवाना चाहती थी, ताकि इस मामले में उनकी भूमिका और ज्यादा स्पष्ट हो.

20 तारीख तक जेल भेजने के लिए थे कोर्ट ने दिए निर्देश

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चुंगल में आकर जेल में बंद बारां के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की 6 जनवरी को पेशी होनी थी, लेकिन जाप्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. उनका केवल वारंट ही जेल से न्यायालय परिसर में भेजा गया था. जिस पर 20 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई थी. इसके अलावा एसीबी के अधिकारियों ने वॉयस सैंपल के लिए भी अर्जी न्यायालय में लगाई है, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके बारां कलेक्टर रहते हुए पीए रहे महावीर प्रसाद नागर के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी लगाई है. इस पर कोर्ट के जरिए ही सेंट्रल जेल और एफएसएल लैब को पत्र भेजा जाएगा.

कोटा. बारां जिले में हुए कलेक्टर घूस कांड मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी और बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव और पीए महावीर नागर को सोमवार को पीसीपीएनडीटी कोर्ट में पेश किया गया. एसीबी के अधिकारियों ने निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव के वॉइस सैम्पल के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें उनके साथ ही पीए महावीर नागर की भी वॉइस सैम्पल लेनी थी, ताकि उसकी जांच हो सके.

IAS अधिकारी राव और उनके पीए महावीर नागर ने वॉइस सैम्पल देने से किया इनकार

उन दोनों के बीच जो बात हुई है. उसके इंटरसेप्ट एसीबी के अधिकारियों के पास हैं. ऐसे में इसकी पुष्टि के लिए यह अर्जी लगाई गई थी. कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायालय में वॉइस सैंपल देने के लिए निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और बारां कलेक्टर रहते हुए उनके पीए रहे महावीर नगर से पूछा, लेकिन दोनों ने ही इंकार कर दिया.

एसीबी के निरीक्षक रमेश आर्य ने बताया कि दोनों आरोपियों के मना करने के बाद उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता. ऐसे में अब आगामी कार्रवाई एसीबी अपनी जारी रखेगी. एसीबी के तरफ से इमरान और बबलेश कोर्ट में मौजूद रहे.

पढ़ें- तबादले नहीं होने से गुस्साए वरिष्ठ शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री डोटासरा पर लगाए भेदभाव के आरोप

इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर नागर के न्यायाधीश के सामने कोई सैंपल देने से इनकार करने के बाद बैरंग ही लौट गई. दोनों के नमूने नहीं हो पाए हैं.

एसीबी के पास इंद्र सिंह राव और उनके पीए के बीच फोन कॉल की रिकॉर्डिंग

निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर की रिश्वत के मामले में कई बार फोन पर बात हुई है. जिनका पूरा इंटरसेप्शन एसीबी के पास है. इस इंटरसेप्शन में उन्हीं की वॉइस है, इसकी पुष्टि करने के लिए एसीबी आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर के वॉइस सैंपल लेकर उनकी एफएसएल जांच करवाना चाहती थी, ताकि इस मामले में उनकी भूमिका और ज्यादा स्पष्ट हो.

20 तारीख तक जेल भेजने के लिए थे कोर्ट ने दिए निर्देश

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चुंगल में आकर जेल में बंद बारां के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की 6 जनवरी को पेशी होनी थी, लेकिन जाप्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. उनका केवल वारंट ही जेल से न्यायालय परिसर में भेजा गया था. जिस पर 20 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई थी. इसके अलावा एसीबी के अधिकारियों ने वॉयस सैंपल के लिए भी अर्जी न्यायालय में लगाई है, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके बारां कलेक्टर रहते हुए पीए रहे महावीर प्रसाद नागर के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी लगाई है. इस पर कोर्ट के जरिए ही सेंट्रल जेल और एफएसएल लैब को पत्र भेजा जाएगा.

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