जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश एएसजी को आदेश (Rajasthan Highcourt Order) दिये हैं कि मादक पदार्थो की तस्करी के आरोपों से बरी होने के बाद विदेशी नागरिकों को उनके देश जल्द डिपोर्ट किया जाए. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवारी की खंडपीठ के समक्ष तंजानिया निवासी एडम गॉडविन और अन्य की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा के जरिए पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई.
कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश एएसजी मुकेश राजपुरोहित का नाम कॉज लिस्ट में दिखाने के निर्देश दिये हैं. उनको निर्देश दिये गए हैं कि वे सम्बंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित कराएं कि विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था कराएं. गौरतलब है कि कोर्ट में पेश याचिका में बताया कि मादक पदार्थो की तस्करी के मामले में याचिकाकर्ता सहित तीन लोगों को बीस साल की सजा हुई थी.
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हाईकोर्ट में सजा के आदेश के खिलाफ अपील पेश की गई थी जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भुगती सजा में छोड़ने के आदेश दिये गये थे. तीनों को जोधपुर जेल से रिहा करते हुए उनको तंजानिया डिपोर्ट करने के आदेश दिये गये थे लेकिन तीनों के वीजा और पासपोर्ट एक्सपायर होने की वजह से पुलिस ने धारा 151 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था. तीनों को अलवर स्थित जेल में रखा गया है जहां से उन्हें उनके देश भेजने की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है. अब इस मामले में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.