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राजस्थान हाईकोर्ट: गैंगरेप के मुख्य आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका को दूसरी बार भी खारिज कर दिया है. आरोपी और उसके सहयोगियों पर नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से गैंगरेप करने का आरोप है.

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राजस्थान हाईकोर्ट: गैंगरेप के मुख्य आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज
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Published : Jan 13, 2021, 7:57 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मुख्य आरोपी को लगातार दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया. नाबालिग पीड़िता की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने पैरवी की.

पढ़ें: जयपुर ACB की कार्रवाई: दौसा और बांदीकुई SDM लाखों की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एक दलाल भी चढ़ा हत्थे

परिवादी के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राजीव गांधी नगर थानांर्तगत हुई गैंगरेप की घटना के तहत मुख्य आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमका कर लंबे समय से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था. इस केस में पॉक्सो न्यायालय, जोधपुर महानगर में चालान पेश हो चुका है. एडवोकेट निखिल भण्डारी ने नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा 164 सीआरपीसी के बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया. नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान में लिखाया था कि मुलजिम ने उसके साथ कई बार रेप किया.

आरोपी व उसके सहयोगियों की ओर से नाबालिग पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने सभी पक्षों की बहस सुनते हुए परिवादी के एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए मुख्य आरोपी की लगातार दूसरी बार जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मुख्य आरोपी को लगातार दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया. नाबालिग पीड़िता की ओर से एडवोकेट निखिल भण्डारी ने पैरवी की.

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परिवादी के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राजीव गांधी नगर थानांर्तगत हुई गैंगरेप की घटना के तहत मुख्य आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमका कर लंबे समय से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था. इस केस में पॉक्सो न्यायालय, जोधपुर महानगर में चालान पेश हो चुका है. एडवोकेट निखिल भण्डारी ने नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए धारा 164 सीआरपीसी के बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया. नाबालिग पीड़िता ने अपने बयान में लिखाया था कि मुलजिम ने उसके साथ कई बार रेप किया.

आरोपी व उसके सहयोगियों की ओर से नाबालिग पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने सभी पक्षों की बहस सुनते हुए परिवादी के एडवोकेट निखिल भण्डारी के तर्कों से सहमत होते हुए मुख्य आरोपी की लगातार दूसरी बार जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.

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