जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी पाइप लाइन के अधिग्रहित भूमि पर पानी की पाइप लाइन बिछाने की कवायद कर रही कम्पनी को यथास्थित बनाये रखने के आदेश दिए हैं ((Jodhpur High court Stay order) ). वेकेशन जज मदन गोपाल व्यास की अदालत में याचिकाकर्ता जगमाला राम की ओर से याचिका पेश की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नवनीत सिंह बिर्ख ने कोर्ट को बताया कि नाचना में रिफाइनरी पाइन लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसका अभी तक कईयों को मुआवजा भी नही मिला था.
अब उसी अधिग्रहित भूमि पर पानी की पाइन लाइन बिछाई जा रही है जबकि यह रिफाइनरी के लिए अधिग्रहित है. वही कम्पनी की ओर से केवियट होने पर अधिवक्ता गोविन्द सुथार ने कम्पनी का पक्ष रखते हुए कहा कि पानी के लिए ही पाइप लाइन डाली जा रही है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बिर्ख ने कहा कि कईयों के घर तोड़ने की स्थिती हो गई है क्योकि वहां पर कई लोग अशिक्षित हैं. उनको अन्धेरे में रखते हुए पानी कनेक्शन के नाम पर हस्ताक्षर करवा दिए और उनको पता ही नही चला.
अब जब पाइप लाइन का कार्य शुरू हुआ तो जो मकान बीच में आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई आवश्यक है इसीलिए मामले को जुलाई माह में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं. वहीं तब तक अप्रार्थी कम्पनी को यथास्थिती बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह याचिकाकर्ताओं के कब्जे की भूमि है जिस पर कम्पनी हस्तक्षेप नही करेगी.