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वरिष्ठ अध्यापक गणित के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित साल 2020-21 के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक सहित अधिकारियों से छह सप्ताह में जवाब-तलब किया है.

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Published : Dec 22, 2020, 10:38 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय, Senior Teacher Subject Mathematics Year 2020-21
उदयपुर संभाग की वरिष्ठ अध्यापक गणित के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने उदयपुर संभाग स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित साल 2020-21 के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक सहित उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

याचिकाकर्ता विजय शर्मा और अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने उच्च न्यायालय को बताया कि विभाग की ओर से गंभीर अनियमितता बरतते हुए वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया की ओर से आनन-फानन में भरा जा रहा है. एक साल में अतिरिक्त विषय गणित में स्नातक योग्यता अर्जित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में पात्र मानकर पदोन्नत किया जा रहा है. जिसमें याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति नही हो पा रही है.

विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साल या सत्र में अतिरिक्त विषय के रूप में गणित में स्नातक या सर्टिफिकेट कोर्स को तीन साल तक वैकल्पिक विषय के समतुल्य नही कहा जा सकता.अधिवक्ता चौधरी ने विभाग की ओर से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत विभाग की ओर से अन्तिम सूची में केवल एक दिवस में आपत्तियां आमंत्रित करने को भी गलत बताया. विभाग की ओर से नवीन नामांकन और अतिरिक्त योग्यता सम्बंधी आपत्तियों को ग्रहण नहीं करने को भी अनुचित ठहराया.

पढ़ें- जोधपुर: निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में डिस्कॉम कर्मचारियों का प्रदर्शन...

न्यायाधीश मेहता ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद उदयपुर संभाग की वरिष्ठ अध्यापक गणित की डीपीसी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक सहित अधिकारियों से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने उदयपुर संभाग स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित साल 2020-21 के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक सहित उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

याचिकाकर्ता विजय शर्मा और अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने उच्च न्यायालय को बताया कि विभाग की ओर से गंभीर अनियमितता बरतते हुए वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया की ओर से आनन-फानन में भरा जा रहा है. एक साल में अतिरिक्त विषय गणित में स्नातक योग्यता अर्जित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में पात्र मानकर पदोन्नत किया जा रहा है. जिसमें याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति नही हो पा रही है.

विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साल या सत्र में अतिरिक्त विषय के रूप में गणित में स्नातक या सर्टिफिकेट कोर्स को तीन साल तक वैकल्पिक विषय के समतुल्य नही कहा जा सकता.अधिवक्ता चौधरी ने विभाग की ओर से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत विभाग की ओर से अन्तिम सूची में केवल एक दिवस में आपत्तियां आमंत्रित करने को भी गलत बताया. विभाग की ओर से नवीन नामांकन और अतिरिक्त योग्यता सम्बंधी आपत्तियों को ग्रहण नहीं करने को भी अनुचित ठहराया.

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न्यायाधीश मेहता ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद उदयपुर संभाग की वरिष्ठ अध्यापक गणित की डीपीसी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, उदयपुर संभाग के संयुक्त निदेशक सहित अधिकारियों से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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