जोधपुर. एक परिवादी की पुन: नियुक्ति के आदेश की पालना नहीं करने व कोर्ट के नोटिस पर भी कोर्ट में पेश नहीं होने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जोधपुर डीओ प्राम्भिक शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की कार्यालय चल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, परिवादी मुन्नालाल शिक्षक पद पर 1995 में नियुक्त हुए. 27 वर्ष पहले मुन्नालाल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने मुन्नालाल को पदच्यूत कर दिया. जिसके खिलाफ मुन्नालाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. पूर्व में इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुन्नालाल को पुन: नियुक्ति के आदेश पारित किए. जिसके विरुद्ध शिक्षा विभाग की ओर से खण्डपीठ व सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया गया. लेकिन हाईकोर्ट से मुन्नालाल के पक्ष में फैसला हुआ.
वहीं, इसके उपरांत भी मानो शिक्षा विभाग की नियत ही मुन्नालाल को नौकरी देने की नहीं रही और ना ही मुन्नालाल को कोर्ट के आदेश के बाद भी पद पर पुन: स्थापित किया गया. जिस पर मुन्नालाल द्वारा हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पेश की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालयच में एक इस्तगासा पेश करें.
जिस पर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या दो में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए. प्रारम्भिक शिक्षा के डीओ जोधपुर व डॉयरेक्टर बीकानेर की चल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए.