जोधपुर. पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर के जज अखिलेश कुमार ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया है. मामले के अनुसार परिवादिया से 16 फरवरी 2020 को थाने में लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि करीब तीन माह पहले आरोपी ने परिवादी के मोबाइल नंबर लिए और टेलीफोन पर बातचीत शुरू की थी.
तीन महीने पहले जरूरी काम का हवाला देकर परिवादी और उसकी ननंद दोनों को सिसोदिया गार्डन बुलाया. परिवादी अपनी नाबालिग ननंद के साथ वहां पहुंची तो आरोपी और उसके साथियों ने बस में चलने को कहा. बस में जाने के बाद आरोपियों ने दोनों को नशीला पदार्थ पिलाया और परिवादी और उसकी नाबालिग ननंद के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दिया.
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परिवादियों का कहना है कि उसने आरोपी को 2 लाख रुपए और जेवर भी दिए, लेकिन फिर भी वो धमकियां देते रहे. जिसके बाद देवनगर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपराध के अर्न्तगत धारा 384, 376डी और धारा 5 और 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम दर्जकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में उनको झुठा फंसाया जा रहा है.
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प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आरोपी नाम नहीं होने के बावजूद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है. जबकि लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी और परिवादिया के अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने कहा कि सामूहिक रूप से दुष्कर्म का मामला है, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है. ऐसे में अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत नहीं दी जाए. जिसके बाद कोर्ट ने अपराध की गंभीरता के चलते बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये जमानत आवेदन खारिज कर दिया.