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जयपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर आयुक्त पीसी मेहरा ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

जयपुर में नगर पालिका आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर आयुक्त पीसी मेहरा ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है.

जयपुर नगरपालिका चुनाव खबर, Jaipur Municipal Election news
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Published : Aug 23, 2019, 2:49 AM IST

जयपुरः नगर पालिका आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीसी मेहरा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. आयुक्त पीसी मेहरा ने कलेक्टरों से आम चुनाव से जुड़ी अब तक की सभी तैयारियों का फीडबैक लिया.

साथ ही 52 नगर पालिकाओं के आम चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने और इसमें संशोधन सहित अन्य तैयारियों की समीक्षा की, आयोग की अपनी ईवीएम की सुरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाए जाने के लिए जमीन आवंटन, भारत निर्वाचन आयोग से ली गई जाने वाली ईवीएम सुरक्षा, जिला कलेक्टर कार्यालय एक एक कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति के विरुद्ध जिला में कनिष्ठ सहायको के पदस्थापन की वर्तमान स्थिति सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई.

पढ़ेंः छात्र संघ चुनाव 2019: देखें कहां कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे

बता दें कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2019 को निर्वाचक नामावलीयों का प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की गई है, 7 और 8 सितंबर को निर्वाचक नामावली का वार्डों और मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा, दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 सितंबर से 16 सितंबर 2019 तक की तिथि निर्धारित की गई है और इसके लिए 14 और 15 सितंबर 2019 को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा दावों और अक्षय के निस्तारण की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है.

पढ़ेंः एशियन महिला यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत की जीत का सिलसिला जारी, नेपाल को 36-6 गोल से रौंदा

इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारियों के लिए 7 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2019 की तिथि मानकर में मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे.

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सभी जिला निर्वाचन अधिकारीगण से निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विशेष अभियान की तिथियों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित ना रहे. मतदान केंद्रों प्रतिधारण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पहले ही कर ले क्योंकि मतदान केंद्र का नाम प्रारूप मतदाता सूची पर अंकित किया जाएगा. इस दौरान आयुक्त पीसी मेहरा ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में अधिकारियों कि मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं ऐसे में अधिकारीगण पूर्ण रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

जयपुरः नगर पालिका आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीसी मेहरा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. आयुक्त पीसी मेहरा ने कलेक्टरों से आम चुनाव से जुड़ी अब तक की सभी तैयारियों का फीडबैक लिया.

साथ ही 52 नगर पालिकाओं के आम चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने और इसमें संशोधन सहित अन्य तैयारियों की समीक्षा की, आयोग की अपनी ईवीएम की सुरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाए जाने के लिए जमीन आवंटन, भारत निर्वाचन आयोग से ली गई जाने वाली ईवीएम सुरक्षा, जिला कलेक्टर कार्यालय एक एक कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति के विरुद्ध जिला में कनिष्ठ सहायको के पदस्थापन की वर्तमान स्थिति सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई.

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बता दें कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2019 को निर्वाचक नामावलीयों का प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की गई है, 7 और 8 सितंबर को निर्वाचक नामावली का वार्डों और मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा, दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 सितंबर से 16 सितंबर 2019 तक की तिथि निर्धारित की गई है और इसके लिए 14 और 15 सितंबर 2019 को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा दावों और अक्षय के निस्तारण की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है.

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इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारियों के लिए 7 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2019 की तिथि मानकर में मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे.

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सभी जिला निर्वाचन अधिकारीगण से निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विशेष अभियान की तिथियों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित ना रहे. मतदान केंद्रों प्रतिधारण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पहले ही कर ले क्योंकि मतदान केंद्र का नाम प्रारूप मतदाता सूची पर अंकित किया जाएगा. इस दौरान आयुक्त पीसी मेहरा ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में अधिकारियों कि मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं ऐसे में अधिकारीगण पूर्ण रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

Intro:
जयपुर

नगर पालिका आम चुनाव तैयारियों को लेकर आयुक्त पीसी मेहरा की जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी

एंकर:- नगर पालिका आम चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीसी मेहरा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।


Body:VO: आयुक्त पीसी मेहरा ने कलेक्टरों से आम चुनाव से जुड़ी अब तक की सभी तैयारियों का फीडबैक लिया , इस दौरान 52 नगर पालिकाओं के आम चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने एवं इसमें संशोधन सहित अन्य तैयारियों की समीक्षा की , आयोग की अपनी ईवीएम की सुरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाए जाने के लिए जमीन आवंटन या सेट अपार्ट , भारत निर्वाचन आयोग से ली गई जाने वाली ईवीएम सुरक्षा , जिला कलेक्टर कार्यालय एक एक कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति के विरुद्ध जिला में कनिष्ठ सहायको के पदस्थापन की वर्तमान स्थिति सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई , इस दौरान किसी आयुक्त पीसी मेहरा ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में अधिकारियों कि मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं ऐसे में अधिकारीगण पूर्ण रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें , इस दौरान ने कहा कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2019 को निर्वाचक नामावलीयों का प्रारूप प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की गई है , 7 और 8 सितंबर को निर्वाचक नामावली का वार्डों और मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा , दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 सितंबर से 16 सितंबर 2019 तक की तिथि निर्धारित की गई है तथा इसके लिए 14 और 15 सितंबर 2019 को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा दावों और अक्षय के निस्तारण की अंतिम तिथि 24 सितंबर रखी गई है , इसी प्रकार पूरक सूचियों की तैयारियों के लिए 7 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा । राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2019 की तिथि मानकर में मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा , इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे ।




Conclusion:VO:- निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारीगण विशेष अभियान की तिथियों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित ना रहे , मतदान केंद्रों प्रतिधारण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पहले ही कर ले क्योंकि मतदान केंद्र का नाम प्रारूप मतदाता सूची पर अंकित किया जाएगा।
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