जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुभाष को बीस साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने प्रकरण में सहयोगी अभियुक्त विजय और बीरबल को पांच-पांच साल की सजा से दंडित किया है. अदालत ने अभियुक्तों पर कुल चार लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पीड़िता की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय पारीक ने अदालत को बताया कि सरूंड थाना इलाका निवासी पीड़िता 1 अप्रैल 2019 की रात शौच के लिए गई थी. जहां अभियुक्त विजय उसका मोटर साइकिल पर अपहरण कर कोटपूतली चौराहे पर ले गया. जहां अभियुक्त सुभाष पीड़िता को बीरबल के ट्रेलर में बैठाकर धारूहेड़ा ले गया. अभियुुक्त सुभाष ने अभियुक्त बीरबल की मौजूदगी में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
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वहीं बाद में पीड़िता को घर जाने के लिए रुपये देकर बस में बैठा दिया. पीड़िता की ओर से घर पहुंच कर घटना की जानकारी अपनी बहन को दी गई. इस पर पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल को मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं शहर की पॉक्सो अदालत क्रम-2 ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सद्दाम खान को दस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता ने आमेर थाने में एक अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज कराया था.