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जयपुर: परिवहन विभाग की डाक योजना फेल, अब RTO ऑफिस से मिलेगी कॉमर्शियल व्हीकल की आरसी

जयपुर परिवहन विभाग की ओर से अगस्त से डाक योजना लागू की गई थी, जो अब विभाग के लिए आफत बन गई है. ऐसे में विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों की आरसी को दोबारा से आरटीओ ऑफिस से मिलने के आदेश जारी किए हैं.

जयपुर, postal scheme failed
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Published : Nov 9, 2019, 4:45 PM IST

जयपुर. परिवहन विभाग की ओर से 1 अगस्त को एक फरमान निकाला गया था, जिसमें सभी आवेदकों के आरसी और लाइसेंस को डाक के जरिए घर पर भेजने का निर्णय किया गया था. लेकिन, परिवहन विभाग की यह योजना विभाग के लिए अब आफत बन गई है.

परिवहन विभाग की डाक योजना बनी आफत

इसके पीछे की वजह ये रही कि विभाग की ओर से आरसी और लाइसेंस को घरों तक भेजे तो जा रहे थे, लेकिन सही पता नहीं होने के चलते आरसी वाहन मालिक लाइसेंस आवेदक तक नहीं पहुंच पा रहे थे. ऐसे में डाक विभाग की ओर से दोबारा से लाइसेंस और आरसी को आवेधकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोबारा से परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों की आरसी अब आरटीओ ऑफिस से ही मिलने की बात कही गई है.

पढ़ें: अयोध्या मामले पर आने वाले फैसले को लेकर जोधपुर पुलिस हुई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम

बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि परमिट के लिए आवेदन करने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को समय पर नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में आवेदन करने में उन्हें विलंब होता है, जिसकी वजह से विभाग की ओर से आदेश निकाला गया है. इस आदेश में लिखा है कि वाहन मालिक को आवेदन करते समय अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि वह स्वयं अपने आप पहचान पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर वहां से आरसी प्राप्त कर सके और यदि आवेदक ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की तो पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाया जाएगा.

जयपुर. परिवहन विभाग की ओर से 1 अगस्त को एक फरमान निकाला गया था, जिसमें सभी आवेदकों के आरसी और लाइसेंस को डाक के जरिए घर पर भेजने का निर्णय किया गया था. लेकिन, परिवहन विभाग की यह योजना विभाग के लिए अब आफत बन गई है.

परिवहन विभाग की डाक योजना बनी आफत

इसके पीछे की वजह ये रही कि विभाग की ओर से आरसी और लाइसेंस को घरों तक भेजे तो जा रहे थे, लेकिन सही पता नहीं होने के चलते आरसी वाहन मालिक लाइसेंस आवेदक तक नहीं पहुंच पा रहे थे. ऐसे में डाक विभाग की ओर से दोबारा से लाइसेंस और आरसी को आवेधकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोबारा से परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों की आरसी अब आरटीओ ऑफिस से ही मिलने की बात कही गई है.

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बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि परमिट के लिए आवेदन करने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को समय पर नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में आवेदन करने में उन्हें विलंब होता है, जिसकी वजह से विभाग की ओर से आदेश निकाला गया है. इस आदेश में लिखा है कि वाहन मालिक को आवेदन करते समय अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि वह स्वयं अपने आप पहचान पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर वहां से आरसी प्राप्त कर सके और यदि आवेदक ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की तो पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाया जाएगा.

Intro:जयपुर एंकर-- परिवहन विभाग के द्वारा 1 अगस्त से लागू की गई डाके योजना विभाग के लिए आफत बन गई है,, ऐसे में अब विभाग ने कॉमर्शियल वाहनों की आरसी को दोबारा से आरटीओ ऑफिस से मिलने के लिए एक आदेश भी जारी किया है,, ऐसे में यदि आवेदक अपनी इच्छा जाहिर करता है,, तो उसे अपनी आरसी आरटीओ ऑफिस से ही मिल जाएगी,, यदि आवेदक ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी तो उसकी rc स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजी जाएगी,,


Body:जयपुर-- परिवहन विभाग के द्वारा 1 अगस्त को एक फरमान निकाला गया था ,,जिसमें सभी आरसी और लाइसेंस डाक के जरिए घर भेजने का निर्णय किया गया था,, लेकिन परिवहन विभाग की यह योजना परिवहन विभाग के लिए ही आफत बन गई ,,क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा कारण यह आया कि,, विभाग द्वारा आरसी और लाइसेंसों को डाक विभाग के द्वारा भेजे तो जा रहे थे,, लेकिन कंफर्म पता नहीं होने की वजह से वह आरसी वाहन मालिक तो लाइसेंस लाइसेंस आवेदक तक के पास नहीं पहुंच पाता था,, ऐसे में डाक विभाग के द्वारा दोबारा से लाइसेंस और आरसी को परिवहन विभाग को सौंप दिया जाता था,, ऐसे में अब परिवहन विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है,, जिसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों की आरसी अब आरटीओ ऑफिस से ही मिलने की बात भी कही गई है,, आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने आदेश में लिखा कि परमिट के लिए आवेदन करने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को समय पर नहीं मिल पाते हैं,, ऐसे में आवेदन करने में उन्हें विलंब होता है,, जिसकी वजह से विभाग के द्वारा ही आदेश भी निकाला गया है,, वही आदेश में लिखा गया है कि वाहन मालिक को आवेदन करते समय अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि वह स्वयं अपने आप पहचान पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर वहां से आरसी प्राप्त कर सकेगा,, यदि आवेदक ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी तो पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भिजवाया जाएगा,,


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