जयपुर. परिवहन विभाग की ओर से 1 अगस्त को एक फरमान निकाला गया था, जिसमें सभी आवेदकों के आरसी और लाइसेंस को डाक के जरिए घर पर भेजने का निर्णय किया गया था. लेकिन, परिवहन विभाग की यह योजना विभाग के लिए अब आफत बन गई है.
इसके पीछे की वजह ये रही कि विभाग की ओर से आरसी और लाइसेंस को घरों तक भेजे तो जा रहे थे, लेकिन सही पता नहीं होने के चलते आरसी वाहन मालिक लाइसेंस आवेदक तक नहीं पहुंच पा रहे थे. ऐसे में डाक विभाग की ओर से दोबारा से लाइसेंस और आरसी को आवेधकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोबारा से परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है. इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों की आरसी अब आरटीओ ऑफिस से ही मिलने की बात कही गई है.
बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि परमिट के लिए आवेदन करने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को समय पर नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में आवेदन करने में उन्हें विलंब होता है, जिसकी वजह से विभाग की ओर से आदेश निकाला गया है. इस आदेश में लिखा है कि वाहन मालिक को आवेदन करते समय अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी कि वह स्वयं अपने आप पहचान पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर वहां से आरसी प्राप्त कर सके और यदि आवेदक ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की तो पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाया जाएगा.