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परिवहन विभाग आयुक्त ने किया फेसबुक लाइव सेशन, आमजन को दी विभागीय जानकारी

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Published : Mar 16, 2021, 10:45 PM IST

परिवहन विभाग के आयुक्त रवि जैन की ओर से हर मंगलवार को फेसबुक पर लाइव सेशन रखा जाता है. मंगलवार को लाइव सेशन में रवि जैन ने विभिन्न वाहनों के प्रदूषण की निर्धारित दरों की जानकारी दी. इसके साथ ही लाइव सेशन में रवि जैन ने सभी से अपील कर कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय अंगदान वाले कॉलम में हा का विकल्प चयन कर लोगों को जीवन दान दें.

परिवहन विभाग आयुक्त का फेसबुक लाइव, Transport Department Commissioner's Facebook Live
परिवहन विभाग आयुक्त का फेसबुक लाइव

जयपुर. परिवहन विभाग के आयुक्त रवि जैन की ओर से हर मंगलवार को फेसबुक पर लाइव सेशन रखा जाता है. जिसमें प्रदेश की जनता के परिवहन से संबंधित सवालों के जवाब परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से दिए जाते हैं. विभाग की इस अनूठी पहल के चलते परिवहन आयुक्त रवि जैन फेसबुक पेज पर हर मंगलवार को लाइव सेशन रखते हैं. जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन वाहन परमिट और वाहनों के प्रदूषण जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाती है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है.

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वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक मान्य

लाइव सेशन में रवि जैन ने बताया कि पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक और डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 साल तक मान्य होता है. इसके बाद हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भरतपुर अलवर में से के बाद वाहन स्काइप हो जाता है. उन्होंने बताया कि विभाग के m- परिवहन एप पर लाइसेंस, ई चालान आरटीओ डीटीओ प्रदूषण जांच केंद्र की लोकेशन जैसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है. जैन ने बताया कि परिवहन विभाग को अपने काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन तकनीक को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है .

लोक परिवहन सेवा परमिट का नवीनीकरण आवश्यक

परिवहन आयुक्त से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यस्ततम मार्ग पर चलने वाले निजी वाहनों को दिए गए. लोक परिवहन सेवा परमिट 5 साल तक वैध होते हैं. 5 वर्ष बाद नए वाहन का ही परमिट जारी किया जाता है. जैन ने बताया कि विभाग की ओर से एक माह तक की अवधि के अस्थाई परमिट जारी किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग नवाचार के तहत वाहन परमिट जारी करने का ऑनलाइन सिस्टम शीघ्र ही लेकर आएगा, ताकि घर बैठे ही परमिट लिए जा सके.

पढ़ें- डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए VDO और दलाल गिरफ्तार, रिश्वत में 6 लाख और एक दुकान भी मांगा

प्रदूषण जांच सभी वाहनों के लिए अनिवार्य

रवि जैन को बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. सभी वाहनों को भारत सरकार के नियम के अनुसार प्रदूषण जांच करवाना अनिवार्य है. वर्ष 2017 से पहले के वाहनों को प्रत्येक 6 महीने में 2017 के बाद के वाहनों के लिए प्रतिवर्ष प्रदूषण जांच अनिवार्य है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि विभाग की ओर से ऐसे प्रदूषण जांच केंद्र जिन्हें प्राधिकरण पत्र प्राप्त है. वहीं वाहनों की जांच कर सकते हैं. जैन ने लाइव सेशन में विभिन्न वाहनों के प्रदूषण की निर्धारित दरों की जानकारी भी दी. इसके साथ ही लाइव सेशन में रवि जैन ने सभी से अपील कर कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय अंगदान वाले कॉलम में हा का विकल्प चयन कर लोगों को जीवन दान दें.

जयपुर. परिवहन विभाग के आयुक्त रवि जैन की ओर से हर मंगलवार को फेसबुक पर लाइव सेशन रखा जाता है. जिसमें प्रदेश की जनता के परिवहन से संबंधित सवालों के जवाब परिवहन आयुक्त रवि जैन की ओर से दिए जाते हैं. विभाग की इस अनूठी पहल के चलते परिवहन आयुक्त रवि जैन फेसबुक पेज पर हर मंगलवार को लाइव सेशन रखते हैं. जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन वाहन परमिट और वाहनों के प्रदूषण जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाती है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है.

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वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक मान्य

लाइव सेशन में रवि जैन ने बताया कि पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल तक और डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 साल तक मान्य होता है. इसके बाद हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना होता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भरतपुर अलवर में से के बाद वाहन स्काइप हो जाता है. उन्होंने बताया कि विभाग के m- परिवहन एप पर लाइसेंस, ई चालान आरटीओ डीटीओ प्रदूषण जांच केंद्र की लोकेशन जैसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है. जैन ने बताया कि परिवहन विभाग को अपने काम में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन तकनीक को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है .

लोक परिवहन सेवा परमिट का नवीनीकरण आवश्यक

परिवहन आयुक्त से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यस्ततम मार्ग पर चलने वाले निजी वाहनों को दिए गए. लोक परिवहन सेवा परमिट 5 साल तक वैध होते हैं. 5 वर्ष बाद नए वाहन का ही परमिट जारी किया जाता है. जैन ने बताया कि विभाग की ओर से एक माह तक की अवधि के अस्थाई परमिट जारी किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि विभाग नवाचार के तहत वाहन परमिट जारी करने का ऑनलाइन सिस्टम शीघ्र ही लेकर आएगा, ताकि घर बैठे ही परमिट लिए जा सके.

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प्रदूषण जांच सभी वाहनों के लिए अनिवार्य

रवि जैन को बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र पर की जाने वाली जांच प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है. सभी वाहनों को भारत सरकार के नियम के अनुसार प्रदूषण जांच करवाना अनिवार्य है. वर्ष 2017 से पहले के वाहनों को प्रत्येक 6 महीने में 2017 के बाद के वाहनों के लिए प्रतिवर्ष प्रदूषण जांच अनिवार्य है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि विभाग की ओर से ऐसे प्रदूषण जांच केंद्र जिन्हें प्राधिकरण पत्र प्राप्त है. वहीं वाहनों की जांच कर सकते हैं. जैन ने लाइव सेशन में विभिन्न वाहनों के प्रदूषण की निर्धारित दरों की जानकारी भी दी. इसके साथ ही लाइव सेशन में रवि जैन ने सभी से अपील कर कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय अंगदान वाले कॉलम में हा का विकल्प चयन कर लोगों को जीवन दान दें.

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