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दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज - Khan Scam

जयपुर में खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत को राहत दी है. जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया है. साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है.

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दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Feb 3, 2020, 9:56 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत को राहत देते हुए आगामी सुनवाई 10 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही दोनों को 7 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है. वहीं, अदालत ने केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत की एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिया.

जबकि सर्वोच्च अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट की ओर से लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया. दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था.

पढ़ें- जयपुर: बाल सुधार गृह में बाल अपचारियों से मारपीट का मामला, देर शाम तक आएगी आयोग की जांच रिपोर्ट

इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ईडी मामलों की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत को राहत देते हुए आगामी सुनवाई 10 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही दोनों को 7 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है. वहीं, अदालत ने केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश श्याम सुंदर सिंघवी और पंकज गहलोत की एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिया.

जबकि सर्वोच्च अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट की ओर से लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया. दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था.

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इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ईडी मामलों की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

Intro:जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी व पंकज गहलोत को राहत देते हुए आगामी सुनवाई 10 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही दोनों को 7 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश श्याम सुंदर सिंघवी व पंकज गहलोत की एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिया।Body:जबकि सर्वोच्च अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था। इसके अलावा दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ईडी मामलोें की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया थाConclusion:
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