जयपुर. आर्थिक तंगी से जूझ रही गहलोत सरकार ने सरकारी खजाने भरने के लिए मोबाइल टावर नोटिफिकेशन में संशोधन का आदेश जारी किया है. टेलीकॉम कंपनियों को अब राज्य में मोबाइल टावर लगाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा. वित्त विभाग की संयुक्त सचिव टीना डाबी ने यह संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है.
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राज्य सरकार ने इसको लेकर गुरुवार को पूर्व में जारी अधिसूचना में एक नया प्रावधान जोड़ दिया है. इस नए प्रावधान के जुड़ने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को अब मोबाइल टावर के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि या लीज पर ली जाने वाली भूमि के लिए वाणिज्यिक दर से भुगतान करना होगा. वित्त विभाग के टैक्स डिवीजन की ओर से इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक मोबाइल टावरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि की दर के लिए यह नया प्रावधान जोड़ा गया है.
इस प्रावधान के जुड़ने के बाद मोबाइल टावर लगाने के लिए अलग-अलग जगहों पर वर्तमान में वसूली जा रही अलग-अलग राशि में अब संबंधित क्षेत्र की वाणिज्यिक दर लागू हो जाने के बाद एकरूपता हो सकेगी. साथ ही वाणिज्यिक दर से भुगतान होने से राज्य सरकार को पहले की तुलना में अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी.