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थानागाजी गैंगरेप मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय

अलवर के थानागाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में विशेष कोर्ट ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं पांचवे आरोपी को 3 साल और 5 साल की सजा सुनाई है.

गैंगरेप पीड़िता को न्याय, Justice for gang rape victim
DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय
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Published : Oct 6, 2020, 1:26 PM IST

जयपुर. अलवर के थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट द्वारा पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. गैंगरेप प्रकरण के पांचों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, उसका वह स्वागत करते हैं.

DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और जिन बिंदुओं पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, अभी उसका अध्ययन किया जाना शेष है. डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. इसके साथ ही कोर्ट के इस निर्णय के बाद पीड़ित परिवार के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और वह जीवन में अपने कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे.

पढ़ेंः कोर्ट का फैसलाः थानागाजी गैंगरेप मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

वहीं ऐसे अन्य लोग जो इस तरह की घटनाओं के पीड़ित हैं, उन्हें भी कोर्ट के इस निर्णय के बाद संबल प्राप्त होगा. डीजीपी ने कहा कि कोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं पर यह निर्णय सुनाया गया है. उसका अध्ययन पुलिस के द्वारा कोर्ट से कॉपी प्राप्त होने के बाद किया जाएगा. वहीं उन्हें विश्वास है कि कोर्ट द्वारा आरोपियों को कठोर से कठोर सजा इस पूरे प्रकरण में सुनाई गई है.

जयपुर. अलवर के थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट द्वारा पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. गैंगरेप प्रकरण के पांचों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, उसका वह स्वागत करते हैं.

DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और जिन बिंदुओं पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, अभी उसका अध्ययन किया जाना शेष है. डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. इसके साथ ही कोर्ट के इस निर्णय के बाद पीड़ित परिवार के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और वह जीवन में अपने कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे.

पढ़ेंः कोर्ट का फैसलाः थानागाजी गैंगरेप मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

वहीं ऐसे अन्य लोग जो इस तरह की घटनाओं के पीड़ित हैं, उन्हें भी कोर्ट के इस निर्णय के बाद संबल प्राप्त होगा. डीजीपी ने कहा कि कोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं पर यह निर्णय सुनाया गया है. उसका अध्ययन पुलिस के द्वारा कोर्ट से कॉपी प्राप्त होने के बाद किया जाएगा. वहीं उन्हें विश्वास है कि कोर्ट द्वारा आरोपियों को कठोर से कठोर सजा इस पूरे प्रकरण में सुनाई गई है.

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