जयपुर. चुनाव आयोग की ओर से कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अर्जी दायर कर कहा गया था कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए प्रदेश में पंचायतों के चौथे चरण के चुनाव कराए जाने के लिए तीन महीने का समय और दिया जाए.
इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि गहलोत सरकार और चुनाव आयोग 15 अक्टूबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करें. दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में तीन चरण के मतदान के बाद बची बाकी ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए सरकार को अप्रैल तक का समय दिया था. लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पंचायतों के चुनाव कराया जाना संभव नहीं हुआ.
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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए जून तक का समय दिया था. यह अवधि खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दायर की थी, जिसका निपटारा करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक पंचायतों के चतुर्थ चरण का चुनाव करवाने को कहा है.