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युवती से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

2016 के दुष्कर्म केस पर जयपुर की विशेष अदालत ने मंगलवाार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है.

जयपुर दुष्कर्म केस
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Published : Aug 20, 2019, 11:23 PM IST

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. अदालत ने शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिलीप सिंह केस पर बड़ा फैसला लिया है. अदालत ने दुष्कर्म करने वाले दिलीप सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता ने वर्ष 2016 में मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2014 को अभियुक्त ने अपने आप को तलाकशुदा बताते हुए पीड़िता से नजदीकियां बनाईं और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए.

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दोनों के बीच झगड़ा होने के कारण वह मुहाना मंडी में किराए पर फ्लैट लेकर रहने लगी. यहां अभियुक्त दिलीप सिंह ने आकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर दो साल में कई बार पीड़िता के साथ संबंध बनाए आखिर में पीड़िता को सच्चाई पता चलने पर उसने थाने में मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया. अदालत ने शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिलीप सिंह केस पर बड़ा फैसला लिया है. अदालत ने दुष्कर्म करने वाले दिलीप सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता ने वर्ष 2016 में मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2014 को अभियुक्त ने अपने आप को तलाकशुदा बताते हुए पीड़िता से नजदीकियां बनाईं और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए.

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दोनों के बीच झगड़ा होने के कारण वह मुहाना मंडी में किराए पर फ्लैट लेकर रहने लगी. यहां अभियुक्त दिलीप सिंह ने आकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर दो साल में कई बार पीड़िता के साथ संबंध बनाए आखिर में पीड़िता को सच्चाई पता चलने पर उसने थाने में मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। शहर की महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती का दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिलीप सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता ने वर्ष 2016 में मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2014 को अभियुक्त ने अपने आप को तलाकशुदा बताते हुए पीडिता से नजदीकियां बनाई और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। वहीं दोनों के बीच झगडा होने के कारण वह मुहाना मंडी में फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। यहां अभियुक्त ने आकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर दो साल में कई बार पीडिता के साथ संबंध बनाए। आखिर में पीडिता को सच्चाई पता चलने पर उसने थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:null
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