जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा में कम अंक देने पर गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सुमित कुमार की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 5 अक्टूबर 2016 को यह भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में पास होकर दक्षता परीक्षा में शामिल हुआ था. उसने अपनी सौ मीटर की दौड़ पन्द्रह सेकंड में पूरी कर ली थी.
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इसके अलावा अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षाएं भी तय मापदंडों के अंदर पूरी की. इसके बावजूद उसे दौड़ में 55 अंकों के बजाए 45 अंक ही दिए गए. जिसके चलते वह चयन से वंचित हो गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.