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ट्रेन रद्द और सामान चोरी के माले में सेशन कोर्ट ने रेलवे पर लगाया 81 हजार का हर्जाना

जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम प्रथम ने जयपुर से मुरैना जाने के दौरान बीच रास्ते ट्रेन रद्द करने और स्टेशन से सामान चोरी होने के मामले में रेलवे पर कुल 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. मंच ने यह आदेश बृज भूषण शर्मा व अन्य के परिवाद पर दिए.

जयपुर की खबर, fine on railway
सेशन कोर्ट ने रेलवे पर लगाया 81 हजार का हर्जाना
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Published : Feb 15, 2020, 11:29 PM IST

जयपुर. जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम प्रथम ने जयपुर से मुरैना जाने के दौरान बीच रास्ते ट्रेन रद्द करने और स्टेशन से सामान चोरी होने के मामले में रेलवे पर 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

हर्जाना राशि में चोरी हुए समान की कीमत 49 हजार रुपए के साथ ही मानसिक संताप के 21 हजार रुपए और 11 हजार रुपए परिवाद व्यय के शामिल हैं. मंच ने यह आदेश बृज भूषण शर्मा और अन्य के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया की परिवादी ने अपने परिजनों के मुरैना जाने के लिए 15 जून 2008 को ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन कराया था. यात्रा शुरू होने के बाद ट्रेन को आगरा कैंट से आगे जाने के लिए रद्द कर दिया.

परिवाद में कहा गया, कि रेलवे ने काफी मिन्नतों के बाद अगली ट्रैन का परमिट जारी किया. अगली ट्रेन तक जाने के बीच चोर परिवादी के 49 हजार रुपए की कीमत का सामान चुरा कर ले गया.

पढ़ें: जयपुरः एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने किया एयरपोर्ट पर डिपार्चर हॉल का उद्घाटन

ऐसे में परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. इसके जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया की गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण ट्रेन रद्द की गई थी. इसके अलावा परिवादी को दूसरी ट्रैन का परमिट भी दिया गया था.

वहीं रेलवे नियमों के तहत यात्री को अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करनी होती है. इसलिए परिवाद को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंच ने रेलवे पर कुल 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

जयपुर. जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम प्रथम ने जयपुर से मुरैना जाने के दौरान बीच रास्ते ट्रेन रद्द करने और स्टेशन से सामान चोरी होने के मामले में रेलवे पर 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

हर्जाना राशि में चोरी हुए समान की कीमत 49 हजार रुपए के साथ ही मानसिक संताप के 21 हजार रुपए और 11 हजार रुपए परिवाद व्यय के शामिल हैं. मंच ने यह आदेश बृज भूषण शर्मा और अन्य के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया की परिवादी ने अपने परिजनों के मुरैना जाने के लिए 15 जून 2008 को ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन कराया था. यात्रा शुरू होने के बाद ट्रेन को आगरा कैंट से आगे जाने के लिए रद्द कर दिया.

परिवाद में कहा गया, कि रेलवे ने काफी मिन्नतों के बाद अगली ट्रैन का परमिट जारी किया. अगली ट्रेन तक जाने के बीच चोर परिवादी के 49 हजार रुपए की कीमत का सामान चुरा कर ले गया.

पढ़ें: जयपुरः एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने किया एयरपोर्ट पर डिपार्चर हॉल का उद्घाटन

ऐसे में परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. इसके जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया की गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण ट्रेन रद्द की गई थी. इसके अलावा परिवादी को दूसरी ट्रैन का परमिट भी दिया गया था.

वहीं रेलवे नियमों के तहत यात्री को अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करनी होती है. इसलिए परिवाद को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंच ने रेलवे पर कुल 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

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