ETV Bharat / city

नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जयपुर शहर में लागू की गई धारा 144 - जयपुर में धारा 144

जयपुर में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को नगर निगम के चुनाव आयोजित किए जाएंगे. जिसे देखते हुए चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है.

जयपुर में धारा,144  Section 144 in Jaipur
जयपुर शहर में लागू की गई धारा 144
author img

By

Published : Oct 13, 2020, 6:47 PM IST

जयपुर. शहर में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो चरणों में नगर निगम के चुनाव आयोजित किए जाएंगे. चुनाव की पूरी प्रक्रिया 11 नवंबर को पूरी होगी. जिसे देखते हुए चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है. 12 नवंबर तक पूरे जयपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 में कोविड प्रोटोकॉल के बिंदुओं को भी पुलिस द्वारा जोड़ा गया है.

जयपुर शहर में लागू की गई धारा 144

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने पूरे जयपुर शहर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. राहुल प्रकाश ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से नगर निगम के चुनाव को संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है. इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के बिंदु को भी धारा 144 में शामिल किया गया है. जिसके तहत मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क पहनने और सैनिटाइजेशन का संपूर्ण प्रबंध करने के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है.

पढ़ें- GST का पैसा नहीं मिलने से बिगड़ी गहलोत सरकार की आर्थिक स्थिति, राजस्थान ने ठुकराया केंद्र का विकल्प

धारा 144 लागू होने के बाद ही राजधानी जयपुर में किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, रैली, भाषण आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह के पोस्टर, पंपलेट और अन्य चुनाव सामग्री ना तो छपावा सकेगा और ना ही वितरित कर सकेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक और राजकीय संपत्ति पर किसी प्रकार का नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना या या होर्डिंग आदि नहीं लगा सकेगा.

जयपुर. शहर में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो चरणों में नगर निगम के चुनाव आयोजित किए जाएंगे. चुनाव की पूरी प्रक्रिया 11 नवंबर को पूरी होगी. जिसे देखते हुए चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है. 12 नवंबर तक पूरे जयपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 में कोविड प्रोटोकॉल के बिंदुओं को भी पुलिस द्वारा जोड़ा गया है.

जयपुर शहर में लागू की गई धारा 144

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने पूरे जयपुर शहर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. राहुल प्रकाश ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से नगर निगम के चुनाव को संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है. इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के बिंदु को भी धारा 144 में शामिल किया गया है. जिसके तहत मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क पहनने और सैनिटाइजेशन का संपूर्ण प्रबंध करने के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है.

पढ़ें- GST का पैसा नहीं मिलने से बिगड़ी गहलोत सरकार की आर्थिक स्थिति, राजस्थान ने ठुकराया केंद्र का विकल्प

धारा 144 लागू होने के बाद ही राजधानी जयपुर में किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, रैली, भाषण आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके साथ ही कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह के पोस्टर, पंपलेट और अन्य चुनाव सामग्री ना तो छपावा सकेगा और ना ही वितरित कर सकेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक और राजकीय संपत्ति पर किसी प्रकार का नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना या या होर्डिंग आदि नहीं लगा सकेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.