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अस्पताल बंद करने पर राजस्थान हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाइकोर्ट ने करौली शहर में स्थित अस्पताल को बंद करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और करौली कलेक्टर सहित सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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अस्पताल बंद करने पर राजस्थान हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Feb 16, 2021, 9:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने करौली शहर में स्थित अस्पताल को बंद करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और करौली कलेक्टर सहित सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश कैलाश चंद की जनहित याचिका पर दिए.

पढे़ं: हाईकोर्ट: जेएलओ भर्ती-2019 के अभ्यवर्थी को EWS वर्ग में शामिल करने के आदेश

याचिका में कहा गया की करौली शहर में बना जिला अस्पताल कई सालों से स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है. राज्य सरकार ने अब शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर दूसरा अस्पताल बनाया है. वहीं शहर में स्थित जिला अस्पताल को बंद किया गया है. याचिका में कहा गया कि नया अस्पताल शहर के बाहर स्थित होने से लोगों को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.

सरकार को बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नए अस्पताल के साथ ही शहर में बने जिला अस्पताल को सेटेलाइट अस्पताल घोषित करना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने करौली शहर में स्थित अस्पताल को बंद करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और करौली कलेक्टर सहित सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश कैलाश चंद की जनहित याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया की करौली शहर में बना जिला अस्पताल कई सालों से स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है. राज्य सरकार ने अब शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर दूसरा अस्पताल बनाया है. वहीं शहर में स्थित जिला अस्पताल को बंद किया गया है. याचिका में कहा गया कि नया अस्पताल शहर के बाहर स्थित होने से लोगों को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.

सरकार को बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नए अस्पताल के साथ ही शहर में बने जिला अस्पताल को सेटेलाइट अस्पताल घोषित करना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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