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Rajasthan Highcourt: आरएएस भर्ती के विवादित उत्तरों को लेकर RPSC से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ के उत्तर गलत जांचने के मामले में आरपीएससी से जवाब (HighCourt seeks reply from RPSC) मांगा है.

rajasthan highcourt, HighCourt seeks reply from RPSC
हाईकोर्ट ने आरपीएससी से मांगा जवाब
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Published : Dec 3, 2021, 7:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा (RAS Recruitment Controversy) में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के मामले में RPSC से 17 दिसंबर तक जवाब (HighCourt seeks reply from RPSC) मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि RPSC की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई. इस पर याचिकाकर्ताओं ने करीब दस उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया.

पढ़ें. Rajsthan Highcourt: भाजपा और कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे. जिसके चलते याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने RPSC से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा (RAS Recruitment Controversy) में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के मामले में RPSC से 17 दिसंबर तक जवाब (HighCourt seeks reply from RPSC) मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि RPSC की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई. इस पर याचिकाकर्ताओं ने करीब दस उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया.

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जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया गया. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे. जिसके चलते याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने RPSC से जवाब तलब किया है.

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