जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में अभ्यर्थियों को एनसीसी के 'सी' प्रमाण पत्र के बोनस अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद देने पर एसीएस गृह, डीजीपी और एसपी राजसमंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंक देने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश युद्धवीर सिंह काजला की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि भर्ती विज्ञापन में अभ्यर्थी को एनसीसी के 'सी' प्रमाण पत्र के बोनस अंक दक्षता परीक्षा के बाद देने का प्रावधान किया गया है. जबकि ऐसा होने पर बोनस अंक देने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा. इसलिए राज्य सरकार को लिखित परीक्षा में मिले अंकों में ही बोनस अंक जोड़कर पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंक देने के निर्देश दिए हैं.
चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के आसन जोगियान गांव की 85 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी कमेटी के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करें.