ETV Bharat / city

हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क अतिक्रमण मामले में जेडीए आयुक्त को किया तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क में हुए अतिक्रमण के मामले में जेडीए आयुक्त को कहा है कि वे 2 सितंबर हाईकोर्ट में पेश हों. अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पार्क में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करने के खिलाफ पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारितकर दिया है. अदालत ने कहा कि पार्क में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं.

jaipur news, etv bharat hindi news
जेडीए आयुक्त को किया तलब
author img

By

Published : Aug 7, 2020, 7:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क में हुए अतिक्रमण के मामले में जेडीए आयुक्त को कहा है कि वे 2 सितंबर हाईकोर्ट में पेश हो. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जेडीए आयुक्त को किया तलब

पढ़ें- गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर पुलिस रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पार्क में हुए अतिक्रमण को लेकर तैयार की गई. वीडियो की सीडी अदालत में पेश की गई. वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि पार्क से सारे अतिक्रमण हटा दिए गए हैं. वहीं यदि भविष्य में अतिक्रमण मिलता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा.

इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि जेडीए ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है. अफसरों ने मिलीभगत कर कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के बजाय उन्हें पक्का कर दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने जेडीए आयुक्त को पेश होने को कहा है.

पढ़ेंः जयपुर: अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुआ हाउसिंग बोर्ड, 10 करोड़ की संपत्तियों से हटाया अतिक्रमण

वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पार्क में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करने के खिलाफ पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारितकर दिया है. अदालत ने कहा कि पार्क में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं. ऐसे में प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जा रहा है. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह भविष्य में पार्क में ऐसे कार्यक्रम होने पर पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क में हुए अतिक्रमण के मामले में जेडीए आयुक्त को कहा है कि वे 2 सितंबर हाईकोर्ट में पेश हो. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जेडीए आयुक्त को किया तलब

पढ़ें- गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर पुलिस रिपोर्ट तलब

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पार्क में हुए अतिक्रमण को लेकर तैयार की गई. वीडियो की सीडी अदालत में पेश की गई. वहीं जेडीए की ओर से कहा गया कि पार्क से सारे अतिक्रमण हटा दिए गए हैं. वहीं यदि भविष्य में अतिक्रमण मिलता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा.

इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि जेडीए ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है. अफसरों ने मिलीभगत कर कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के बजाय उन्हें पक्का कर दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने जेडीए आयुक्त को पेश होने को कहा है.

पढ़ेंः जयपुर: अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुआ हाउसिंग बोर्ड, 10 करोड़ की संपत्तियों से हटाया अतिक्रमण

वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पार्क में व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करने के खिलाफ पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारितकर दिया है. अदालत ने कहा कि पार्क में कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं. ऐसे में प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जा रहा है. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह भविष्य में पार्क में ऐसे कार्यक्रम होने पर पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.