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Rajasthan High Court: निलंबित आईएएस पहाड़िया रिश्वत प्रकरण में केस डायरी तलब

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Published : May 13, 2022, 7:01 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के रिश्वत लेने (Rajasthan High Court hearing) के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने एसीबी को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए.

Rajasthan High Court hearing,  ACB will present case diary on May 27
राजस्थान हाईकोर्ट.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के रिश्वत लेने के मामले में (summons case diary in suspended IAS Pahadia bribery case ) एसीबी से 27 मई को केस डायरी पेश करने को कहा है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश नन्नूमल पहाड़िया की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसने न तो रिश्वत राशि की डिमांड की है और न ही उसे रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया था. इसके अलावा उसका पूर्व में ही कलेक्टर पद से तबादला भी हो चुका था. प्रकरण में वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि प्रकरण में केस डायरी मंगाकर एसीबी के अनुसंधान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. इस पर अदालत ने एसीबी को 27 मई को केस डायरी पेश करने को कहा है.

पढ़ेंः ACB Action in Alwar: आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला समेत एक दलाल गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप

बता दें कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की ओर से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे का काम किया जा रहा है. इस काम को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में सरकारी अधिकारी मासिक रिश्वत ले रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था. वहीं बाद में पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को जिला कलेक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया था. राज्य सरकार ने कार्रवाई से कुछ दिन पूर्व ही पहाड़िया का तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर किया था. वहीं एसीबी कार्रवाई से तीन दिन पहले की पहाड़िया कलेक्टर पद से रिलीव हुए थे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के रिश्वत लेने के मामले में (summons case diary in suspended IAS Pahadia bribery case ) एसीबी से 27 मई को केस डायरी पेश करने को कहा है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश नन्नूमल पहाड़िया की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसने न तो रिश्वत राशि की डिमांड की है और न ही उसे रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया था. इसके अलावा उसका पूर्व में ही कलेक्टर पद से तबादला भी हो चुका था. प्रकरण में वह लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि प्रकरण में केस डायरी मंगाकर एसीबी के अनुसंधान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. इस पर अदालत ने एसीबी को 27 मई को केस डायरी पेश करने को कहा है.

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बता दें कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की ओर से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे का काम किया जा रहा है. इस काम को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में सरकारी अधिकारी मासिक रिश्वत ले रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था. वहीं बाद में पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को जिला कलेक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया था. राज्य सरकार ने कार्रवाई से कुछ दिन पूर्व ही पहाड़िया का तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर किया था. वहीं एसीबी कार्रवाई से तीन दिन पहले की पहाड़िया कलेक्टर पद से रिलीव हुए थे.

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