जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कनिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति देने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता धारा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता की नियुक्ति जुलाई 2006 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पर हुई थी. वहीं याचिकाकर्ता से दो साल बाद वर्ष 2008 में नियुक्त हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्ष 2017 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है. जबकि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ होने के बावजूद भी अब तक पदोन्नति से वंचित किया गया है.
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याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों को भी कई बार अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में गुहार की गई है की याचिकाकर्ता को भी उससे जूनियर शिक्षकों की पदोन्नति तिथि से पदोन्नत किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.