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Rajasthan High Court: हॉलमार्क सेंटर्स को पॉल्यूशन एनओसी नहीं देने पर मांगा जवाब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के हॉलमार्क सेंटर्स को पॉल्यूशन एनओसी (not giving pollution NOC to hallmark centers) जारी नहीं करने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वकील को याचिका की कॉपी देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

Rajasthan High Court,  not giving pollution NOC to hallmark centers
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Apr 9, 2022, 12:43 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के हॉलमार्क सेंटर्स को पॉल्यूशन एनओसी जारी नहीं करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण (not giving pollution NOC to hallmark centers) मंडल के वकील को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश राजस्थान हॉलमार्किंग एसोसिएशन की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रदेश में संचालित 26 हॉलमार्क सेंटर्स को सात अप्रैल तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से एनओसी लाने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर ब्यूरो उनके लाइसेंस डेफर कर सकता है. याचिका में कहा गया कि इन सेंटर्स ने मंडल में वर्ष 2021 से आवेदन लगा रखे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक तय नहीं किया गया है.

वहीं मंडल की ओर से मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि इन सेंटर्स को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे में उन्हें अपने सेंटर औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट करने होंगे. याचिका में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एनओसी जारी नहीं करने का खामियाजा याचिकाकर्ता के सदस्य नहीं उठा सकते हैं. एनओसी नहीं होने से उनका करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मंडल के वकील को याचिका की कॉपी देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के हॉलमार्क सेंटर्स को पॉल्यूशन एनओसी जारी नहीं करने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण (not giving pollution NOC to hallmark centers) मंडल के वकील को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश राजस्थान हॉलमार्किंग एसोसिएशन की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रदेश में संचालित 26 हॉलमार्क सेंटर्स को सात अप्रैल तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से एनओसी लाने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर ब्यूरो उनके लाइसेंस डेफर कर सकता है. याचिका में कहा गया कि इन सेंटर्स ने मंडल में वर्ष 2021 से आवेदन लगा रखे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक तय नहीं किया गया है.

वहीं मंडल की ओर से मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि इन सेंटर्स को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है. ऐसे में उन्हें अपने सेंटर औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट करने होंगे. याचिका में कहा गया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एनओसी जारी नहीं करने का खामियाजा याचिकाकर्ता के सदस्य नहीं उठा सकते हैं. एनओसी नहीं होने से उनका करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मंडल के वकील को याचिका की कॉपी देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.

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