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Rajasthan High Court: तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2012 के पुनः परिणाम में चयनित शिक्षकों को 9 साल के बाद भी एसीपी का (not giving benefit of ACP to third grade teachers ) लाभ नहीं देने पर प्रमुख सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court seeks reply
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : May 14, 2022, 9:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 के पुन: परिणाम (Teacher Recruitment 2012 Re result Case ) में चयनित शिक्षकों को 9 साल की सेवा के बाद एसीपी का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अशोक कुमार नागर व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का शिक्षक भर्ती-2012 के मई 2017 में जारी संशोधित परिणाम में चयन हुआ था. याचिकाकर्ता से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को सितंबर 2012 में नियुक्ति दी गई थी. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर कर वर्ष 2012 से नोशनल परिलाभ की गुहार की. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नोशनल परिलाभ और वरिष्ठता देने के आदेश दिए. याचिका में कहा गया कि उनकी सेवाकाल की गणना वर्ष 2012 से करते हुए उन्हें 9 साल की सेवा पूरी होने पर वर्ष 2021 से एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए था. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ दे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 के पुन: परिणाम (Teacher Recruitment 2012 Re result Case ) में चयनित शिक्षकों को 9 साल की सेवा के बाद एसीपी का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अशोक कुमार नागर व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का शिक्षक भर्ती-2012 के मई 2017 में जारी संशोधित परिणाम में चयन हुआ था. याचिकाकर्ता से कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को सितंबर 2012 में नियुक्ति दी गई थी. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर कर वर्ष 2012 से नोशनल परिलाभ की गुहार की. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नोशनल परिलाभ और वरिष्ठता देने के आदेश दिए. याचिका में कहा गया कि उनकी सेवाकाल की गणना वर्ष 2012 से करते हुए उन्हें 9 साल की सेवा पूरी होने पर वर्ष 2021 से एसीपी का लाभ दिया जाना चाहिए था. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ दे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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