जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को वापस लेने के चलते खारिज कर दिया है. अदालत ने आरोपी को छूट दी है की वह मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश कर सकती है.
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आरोपी पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो किसी से रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत की रकम मिली है. इसके अलावा एसीबी के पास याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष्य भी नहीं है. मामले में उसे फंसाया गया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान चल रहा है.
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यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है. वहीं, सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश करने की छूट मांगते हुए जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी. इस पर अदालत ने अनुमति देते हुए जमानत को खरिज कर दिया.
गौरतलब है की अदालत ने हाल ही में पिंकी मीणा को विवाह करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था. अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उसने 21 फरवरी को जेल में समर्पण किया था.