जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सेंट एंसल्म स्कूल, मानसरोवर को नोटिस जारी कर पूछा है कि 9वीं कक्षा की छात्रा की टीसी जारी करने के बदले निजी स्कूल प्रशासन उसके परिजनों से इस सत्र की फीस क्यों मांग रहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश नीरज कुमार तिवारी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राजीव भूषण बंसल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री कक्षा 8 तक सेंट एंसलम स्कूल, मानसरोवर में पढ़ती थी. लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान याचिकाकर्ता की नौकरी चले जाने के कारण परिवार को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते उसने अपनी पुत्री का सरकारी स्कूल की कक्षा 9 में एडमिशन करवा दिया. उसके बाद जब याचिकाकर्ता ने निजी स्कूल को उसकी टीसी जारी करने का प्रार्थना पत्र दे दिया. लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी फीस जमा कराने के बाद ही टीसी जारी करने की बात कह रहा है. जबकि उसकी पुत्री इस सत्र में स्कूल में अध्ययन करेगी ही नहीं.
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इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर फीस वसूलने को स्कूल खुलने तक स्थगित कर रखा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.