जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश रितेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए (Patwari recruitment under the decision of the petition) दिए.
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पटवारी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. चार शिफ्ट में आयोजित परीक्षा के बाद बोर्ड ने स्केलिंग पद्धति काम में लेते हुए परिणाम जारी किया. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने मनमाने तरीके से स्केलिंग को लागू किया है. स्केलिंग का उद्देश्य अभ्यर्थियों के अंकों को समान करना होता है. लेकिन इस परिणाम में पहली शिफ्ट में से सबसे अधिक 34 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन हुआ किया गया.
वहीं शेष तीन शिफ्टों में चयन कम होते-होते चौथी शिफ्ट में यह घटकर करीब 11 फीसदी ही रह गया. जिससे साबित है कि स्केलिंग पद्धति लागू करते समय तय प्रावधानों की पालना नहीं की गई. इसलिए बोर्ड की ओर से जारी परिणाम को रद्द कर तय प्रक्रिया अपनाते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए. वहीं, बोर्ड की ओर से कहा गया कि मामले में तय प्रक्रिया अपनाते हुए ही स्केलिंग पद्धति लागू की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रखा है.