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राजस्थान हाईकोर्ट ने नए एथिक्स अधिकारी के आदेश पर लगाया रोक - नए एथिक्स अधिकारी

हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के नए एथिक्स ऑफिसर के एक आदेश पर रोक लगा दिया है. जिसमें उन्होंने मोहम्मद इकबाल और असलम को संघ के चुनाव में शामिल होने की छूट दी थी.

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नए एथिक्स अधिकारी के आदेश पर लगाया रोक
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Published : Mar 19, 2020, 11:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के नए एथिक्स ऑफिसर के एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ऑफिसर ने पुराने एथिक्स ऑफिसर के आदेश को संशोधित कर मोहम्मद इकबाल और असलम को संघ के चुनाव में शामिल होने की छूट दी थी. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हशमत आलम की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि संघ के पुराने एथिक्स ऑफिसर जस्टिस पाना चंद्र जैन ने वर्ष 2018 में मोहम्मद इकबाल और असलम पर 6 साल के लिए क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस आदेश को उनकी ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. वहीं गत दिनों संघ ने नया एथिक्स ऑफिसर नियुक्त कर दिया.

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इस पर दोनों की ओर से हाईकोर्ट में लंबित याचिका को वापस लेकर नए एथिक्स ऑफिसर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए नए एथिक्स ऑफिसर ने पुराने आदेश को बदलते हुए दोनों को चुनाव लड़ने की छूट दी. याचिका में कहा गया कि एथिक्स ऑफिसर स्वयं के आदेश को रिव्यू नहीं कर सकते. ऐसे में उनके आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नए एथिक्स ऑफिसर के आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ के नए एथिक्स ऑफिसर के एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें ऑफिसर ने पुराने एथिक्स ऑफिसर के आदेश को संशोधित कर मोहम्मद इकबाल और असलम को संघ के चुनाव में शामिल होने की छूट दी थी. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हशमत आलम की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि संघ के पुराने एथिक्स ऑफिसर जस्टिस पाना चंद्र जैन ने वर्ष 2018 में मोहम्मद इकबाल और असलम पर 6 साल के लिए क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस आदेश को उनकी ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. वहीं गत दिनों संघ ने नया एथिक्स ऑफिसर नियुक्त कर दिया.

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इस पर दोनों की ओर से हाईकोर्ट में लंबित याचिका को वापस लेकर नए एथिक्स ऑफिसर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए नए एथिक्स ऑफिसर ने पुराने आदेश को बदलते हुए दोनों को चुनाव लड़ने की छूट दी. याचिका में कहा गया कि एथिक्स ऑफिसर स्वयं के आदेश को रिव्यू नहीं कर सकते. ऐसे में उनके आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नए एथिक्स ऑफिसर के आदेश पर रोक लगा दी है.

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