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Rajasthan High Court: एलोपैथी चिकित्सकों के समान होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल क्यों नहीं?

राजस्थान हाईकोर्ट ने होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु एलोपैथी चिकित्सकों (retirement age of homeopathy doctors) के समान 62 साल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इस संबंध में 11 अक्टूबर को जवाब पेश करने को कहा है.

retirement age is not 62 years,  Rajasthan High Court asked
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Sep 13, 2022, 6:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु एलोपैथी चिकित्सकों के (retirement age of homeopathy doctors) समान 62 साल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख आयुर्वेद सचिव और होम्योपैथी निदेशक को 11 अक्टूबर तक इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता नितेश कुमार गर्ग ने अदालत को बताया कि पूर्व में एलोपैथी चिकित्सकों का सेवानिवृत होने की आयु साठ साल थी. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 को एक अधिसूचना जारी कर इनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र भी 62 साल करने के आदेश दे रखे हैं. इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 13 जुलाई को राज्य सरकार को आदेश देकर प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 साल करने के आदेश दिए थे.

पढ़ेंः राजस्थान : सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर मांगा जवाब

जबकि होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवानिवृत्ति आयु अभी तक 60 साल ही रखी हुई है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार चिकित्सा पद्धति के आधार पर चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु तय करने में भेदभाव नहीं कर सकती है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु एलोपैथी चिकित्सकों के (retirement age of homeopathy doctors) समान 62 साल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख आयुर्वेद सचिव और होम्योपैथी निदेशक को 11 अक्टूबर तक इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता नितेश कुमार गर्ग ने अदालत को बताया कि पूर्व में एलोपैथी चिकित्सकों का सेवानिवृत होने की आयु साठ साल थी. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2016 को एक अधिसूचना जारी कर इनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र भी 62 साल करने के आदेश दे रखे हैं. इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 13 जुलाई को राज्य सरकार को आदेश देकर प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 साल करने के आदेश दिए थे.

पढ़ेंः राजस्थान : सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर मांगा जवाब

जबकि होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवानिवृत्ति आयु अभी तक 60 साल ही रखी हुई है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार चिकित्सा पद्धति के आधार पर चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु तय करने में भेदभाव नहीं कर सकती है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह होम्योपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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