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राजस्थान हाईकोर्टः निर्वाचन आयोग चिकित्सक का तबादला निरस्त कैसे कर सकता है?

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से तबादला निरस्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court Hearing
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Sep 7, 2021, 7:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए पूछा है कि आयोग चिकित्सक के किए तबादला आदेश को कैसे निरस्त कर सकता है. साथ ही अदालत ने आयोग की ओर से तबादला निरस्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश डॉ. नटवर कुमार स्वर्णकार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार सोनी और मोहित सोनी ने बताया कि विभाग ने 14 अगस्त को याचिकाकर्ता का सवाई माधोपुर से जयपुर तबादला किया था. याचिकाकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से कार्यभार भी संभाल लिया. वहीं 17 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता सहित 340 अन्य चिकित्सकों के तबादलों को निरस्त कर दिया.

पढ़ेंः नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले दंपती को सजा...कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को तबादला निरस्त करने का अधिकार नहीं है. आचार संहिता के आधार पर आयोग ज्यादा से ज्यादा तबादला आदेश को स्थगित कर सकता है. वहीं राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने आयोग व राज्य सरकार को समय देते हुए तबादला निरस्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए पूछा है कि आयोग चिकित्सक के किए तबादला आदेश को कैसे निरस्त कर सकता है. साथ ही अदालत ने आयोग की ओर से तबादला निरस्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश डॉ. नटवर कुमार स्वर्णकार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार सोनी और मोहित सोनी ने बताया कि विभाग ने 14 अगस्त को याचिकाकर्ता का सवाई माधोपुर से जयपुर तबादला किया था. याचिकाकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से कार्यभार भी संभाल लिया. वहीं 17 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता सहित 340 अन्य चिकित्सकों के तबादलों को निरस्त कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को तबादला निरस्त करने का अधिकार नहीं है. आचार संहिता के आधार पर आयोग ज्यादा से ज्यादा तबादला आदेश को स्थगित कर सकता है. वहीं राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने आयोग व राज्य सरकार को समय देते हुए तबादला निरस्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया है.

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