जयपुर. राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्च में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए रेस्मा (Rajasthan Government Imposed Reshma On Teachers) लागू कर दिया है. यह रेस्मा कानून बोर्ड कार्यालय और उससे जुड़ी सभी सेवाओं पर जारी रहेगा. सरकार ने इसे अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है. सरकार के इस आदेश के बाद बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षक या अन्य कर्मचारी, अधिकारी किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे.
गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बोर्ड और परीक्षा से जुड़े शिक्षक रेस्मा लागू होने के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. यह रेस्मा 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है. इन परीक्षाओ में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसे देखते हुए सरकार ने एहतियात के रूप में यह कदम उठाया है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी रेस्मा लागू करने की अनुसंशा राज्य सरकार को भेजी थी, उसी के मद्देनजर गृह विभाग ने रेस्मा लागू करने की यह अधिसूचना जारी की है.
राज्य के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं. वेतन संगति सहित कई मांगो को लेकर शिक्षकों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रखी है. शिक्षकों की हड़ताल की चेतावनी के बीच परीक्षा के वक्त शिक्षक हड़ताल नहीं करें, इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. इससे पहले भी शिक्षकों ने गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में हड़ताल की थी. शिक्षकों की हड़ताल बहुत ज्यादा लम्बी चली थी, उस समय सरकार के सामने बच्चों की परीक्षा सम्पन्न कराना बड़ी चुनौती बन गई थी. तब अन्य सेवा के कर्मचारियों की सहायता से सरकार ने बोर्ड एग्जाम संपन्न कराए थे.