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फेस मास्क की अनिवार्यता से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश, भाजपा भी आई साथ

राजस्थान विधानसभा में आज पेश हुआ राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020. विधेयक पास होने के बाद लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या राजनीतिक, सामाजिक या आम समारोह में बिना मास्क के कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा.

राजस्थान विधानसभा सत्र की खबर, Rajasthan assembly session news
रामलाल शर्मा
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Published : Oct 31, 2020, 2:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्थान महामारी संशोधन (विधेयक 2020) पेश किया गया है. इस कानून के लागू होने के बाद लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने पर पाबंदी होगी जिसने अपने मुंह और नाक पर फेस मास्क ना लगाया हो.

पेश हुआ राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020

बिल में लिखा गया है कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि मास्क का उपयोग कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है. लाखों लोगों का जीवन इससे बचाया जा सकता है. राज्य सरकार का विचार है कि लोग स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को रोकने का निश्चय किया गया है.

पढ़ेंः केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश, कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

इस बिल को लेकर प्रदेश की बीजेपी पार्टी भी राज्य सरकार के साथ दिखाई दे रही है. राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है और कानून लेकर आती है तो भाजपा भी उनके साथ है, लेकिन अगर कानून के बहाने चालान काटने का सिस्टम किया गया तो इसका भाजपा विरोध करेगी.

पढ़ेंः गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर गहलोत सरकार का एक्शन प्लान, इन जिलों में लगी रासुका

विधेयक में जो बातें लिखी गई हैं इससे अब साफ है कि लोग परिवहन के साथ ही निजी परिवहन की गाड़ियां हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो हर जगह मास्क अनिवार्य है. जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे इन स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्थान महामारी संशोधन (विधेयक 2020) पेश किया गया है. इस कानून के लागू होने के बाद लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने पर पाबंदी होगी जिसने अपने मुंह और नाक पर फेस मास्क ना लगाया हो.

पेश हुआ राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020

बिल में लिखा गया है कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि मास्क का उपयोग कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है. लाखों लोगों का जीवन इससे बचाया जा सकता है. राज्य सरकार का विचार है कि लोग स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को रोकने का निश्चय किया गया है.

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इस बिल को लेकर प्रदेश की बीजेपी पार्टी भी राज्य सरकार के साथ दिखाई दे रही है. राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है और कानून लेकर आती है तो भाजपा भी उनके साथ है, लेकिन अगर कानून के बहाने चालान काटने का सिस्टम किया गया तो इसका भाजपा विरोध करेगी.

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विधेयक में जो बातें लिखी गई हैं इससे अब साफ है कि लोग परिवहन के साथ ही निजी परिवहन की गाड़ियां हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो हर जगह मास्क अनिवार्य है. जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे इन स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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