जयपुर. राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्थान महामारी संशोधन (विधेयक 2020) पेश किया गया है. इस कानून के लागू होने के बाद लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने पर पाबंदी होगी जिसने अपने मुंह और नाक पर फेस मास्क ना लगाया हो.
बिल में लिखा गया है कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि मास्क का उपयोग कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है. लाखों लोगों का जीवन इससे बचाया जा सकता है. राज्य सरकार का विचार है कि लोग स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को रोकने का निश्चय किया गया है.
इस बिल को लेकर प्रदेश की बीजेपी पार्टी भी राज्य सरकार के साथ दिखाई दे रही है. राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है और कानून लेकर आती है तो भाजपा भी उनके साथ है, लेकिन अगर कानून के बहाने चालान काटने का सिस्टम किया गया तो इसका भाजपा विरोध करेगी.
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विधेयक में जो बातें लिखी गई हैं इससे अब साफ है कि लोग परिवहन के साथ ही निजी परिवहन की गाड़ियां हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो हर जगह मास्क अनिवार्य है. जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे इन स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.