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जयपुर: गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश

जयपुर में ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2011-12 के चर्चित गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश किया है.

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जयपुर में गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश
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Published : Jun 30, 2020, 2:34 AM IST

जयपुर. प्रदेश में ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2011-12 के चर्चित गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश की है. वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया कि, प्रकरण में गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड और गोल्ड सुख कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशकों, शेयरहोल्डरों और अन्य लोगों ने लोक लुभावनी स्कीमों में निवेश के नाम पर आम जनता को ठगा है.

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जयपुर में गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश

बता दें कि ईडी ने दोनों कंपनियों सहित 12 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया है. वहीं आरोपियों में कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार और मानवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं. वहीं मामले में विधायक पुरी थाने में साल 2011 में 9 एफआईआर दर्ज हुई थी. परिवाद में कहा गया है कि कंपनी के चार निदेशकों और उनके रिश्तेदारों ने साल 2008 से साल 2012 की अवधि में कंपनी की ओर से जुताई राशि में से 18 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि अर्जित की थी.

यह भी पढ़ें: Weather Update: उदयपुर में तापमान पहुंचा 37 डिग्री सेल्सियस के पार

अर्जित किए गए रुपए में से आरोपियों ने 3 करोड़ 6 लाख रुपये से अधिक राशि को विभिन्न चल-अचल सम्पतियों में निवेश किया हैं. वहीं इस प्रकरण में ईडी ने आरोपियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडित करने और ईडी की ओर से कुर्क की गई राशि को जब्त करने की गुहार लगाई गई है.

जयपुर. प्रदेश में ईडी मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2011-12 के चर्चित गोल्ड सुख प्रकरण में अभियोजन परिवाद पेश की है. वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने अदालत को बताया कि, प्रकरण में गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड और गोल्ड सुख कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी और इसके निदेशकों, शेयरहोल्डरों और अन्य लोगों ने लोक लुभावनी स्कीमों में निवेश के नाम पर आम जनता को ठगा है.

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बता दें कि ईडी ने दोनों कंपनियों सहित 12 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया है. वहीं आरोपियों में कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार और मानवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं. वहीं मामले में विधायक पुरी थाने में साल 2011 में 9 एफआईआर दर्ज हुई थी. परिवाद में कहा गया है कि कंपनी के चार निदेशकों और उनके रिश्तेदारों ने साल 2008 से साल 2012 की अवधि में कंपनी की ओर से जुताई राशि में से 18 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि अर्जित की थी.

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अर्जित किए गए रुपए में से आरोपियों ने 3 करोड़ 6 लाख रुपये से अधिक राशि को विभिन्न चल-अचल सम्पतियों में निवेश किया हैं. वहीं इस प्रकरण में ईडी ने आरोपियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडित करने और ईडी की ओर से कुर्क की गई राशि को जब्त करने की गुहार लगाई गई है.

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