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कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक - Registrar Societies

जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए रजिस्ट्रार सोसायटीज की ओर से जांच अधिकारी नियुक्त करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसायटीज और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक
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Published : Nov 12, 2020, 7:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए रजिस्ट्रार सोसायटीज की ओर से जांच अधिकारी नियुक्त करने के गत 15 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसायटीज और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जांच अधिकारी ने अब तक कोई रिपोर्ट दी है तो उस पर भी रोक रहेगी. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार सोसायटीज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फिजूल की शिकायत पर मशीनी अंदाज में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया.

यह भी पढ़ें: सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इस दौरान खेल अधिनियम के प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखा गया. ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए. दूसरी ओर इंटरवीनर की ओर से कहा गया कि रजिस्ट्रार के आदेश में किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लघन नहीं हुआ है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने रजिस्ट्रार के जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए रजिस्ट्रार सोसायटीज की ओर से जांच अधिकारी नियुक्त करने के गत 15 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसायटीज और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश जयपुर जिला कबड्डी एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जांच अधिकारी ने अब तक कोई रिपोर्ट दी है तो उस पर भी रोक रहेगी. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार सोसायटीज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फिजूल की शिकायत पर मशीनी अंदाज में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया.

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इस दौरान खेल अधिनियम के प्रावधानों का भी ध्यान नहीं रखा गया. ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए. दूसरी ओर इंटरवीनर की ओर से कहा गया कि रजिस्ट्रार के आदेश में किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लघन नहीं हुआ है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने रजिस्ट्रार के जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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