जयपुर. कोरोना महामारी के चलते राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 17 मई 2021 को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत 3 वर्ष तक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में आरोपियों को 17 जुलाई 2021 तक पुलिस की ओर से गिरफ्तार नहीं करने को कहा गया है.
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हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद बुधवार को पुलिस मुख्यालय से एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने पुलिस मुख्यालय से तमाम रेंज आईजी, जिला एसपी, जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट और एसओजी/एटीएसएस एडीजी को हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं.
17 मई 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ की ओर से एस.बी. क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन नंबर 3125/2021 थान सिंह बनाम राजस्थान राज्य पर अमल करते हुए यह निर्देश दिए गए. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे सभी प्रकरण जिनमें अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जिनका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, ऐसे सभी प्रकरण में किसी भी सूरत में 17 जुलाई 2021 तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाए.
राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना कराने के लिए पुलिस मुख्यालय से सभी रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देशित किया गया है.