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गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर पुलिस रिपोर्ट तलब

राजस्थान में बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जवाबदारी संभालने वाले गोविंद डोटासरा के पदभार ग्रहण मामले में दायर याचिका पर निचली अदालत ने संजय सर्किल थाना पुलिस से 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने यह आदेश पदभार कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने के मामले में दिया है.

Govind Dotasara takes charge of petition,  गोविंद डोटासरा पदभार ग्रहण याचिका
गोविंद सिंह डोटासरा पदभार ग्रहण को लेकर दायर याचिका
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Published : Aug 7, 2020, 7:20 PM IST

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने पीसीसी चीफ के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पदभार ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस से 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने यह आदेश ओपी सोलंकी के परिवाद पर दिए.

परिवाद में गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजी प्रशासन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को पक्षकार बनाते हुए, बताया गया है कि समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं की गई.

इसी के साथ परिवाद में कहा गया है कि, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन किया गया था. वहीं देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं. बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की गई है. इसकी पालना नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन और धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

पढ़ें- गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश

परिवाद में कहा गया है कि, गत 29 जुलाई को पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का समारोह आयोजित हुआ था. जिसमें करीब 400 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया. वहीं डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और अविनाश पांडे सहित अन्य लोग बिना मास्क के ही संबोधित कर रहे थे.

इसी के साथ परिवाद में कहा गया है कि, इस राजनीतिक कार्यक्रम से आमजन के जीवन पर संकट आया है. ऐसे में समारोह में शामिल होने वाले और कानून की पालना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए जाए.

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने पीसीसी चीफ के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पदभार ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस से 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने यह आदेश ओपी सोलंकी के परिवाद पर दिए.

परिवाद में गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजी प्रशासन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को पक्षकार बनाते हुए, बताया गया है कि समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं की गई.

इसी के साथ परिवाद में कहा गया है कि, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गत 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन किया गया था. वहीं देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं. बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की गई है. इसकी पालना नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन और धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

पढ़ें- गोविंद सिंह डोटासरा के पद ग्रहण समारोह को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश

परिवाद में कहा गया है कि, गत 29 जुलाई को पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष बनने का समारोह आयोजित हुआ था. जिसमें करीब 400 से अधिक व्यक्ति शामिल हुए. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया. वहीं डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और अविनाश पांडे सहित अन्य लोग बिना मास्क के ही संबोधित कर रहे थे.

इसी के साथ परिवाद में कहा गया है कि, इस राजनीतिक कार्यक्रम से आमजन के जीवन पर संकट आया है. ऐसे में समारोह में शामिल होने वाले और कानून की पालना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए जाए.

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